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राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना

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श्रमिक तथा कामगारों के हित के लिए अन्य राज्य सरकारों की तरह राजस्थान सरकार भी एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना। योजना के माध्यम से सरकार किसी भी दुर्घटना में श्रमिक के घायल होने पर उसे इलाज के लिए पैसे देगी। साथ ही अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रूपयें तक का मुआवजा दिया जायेगा। योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभ, पात्रता व अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।

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राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना

राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के तहत गरीब व बीपीएल परिवार के निर्माण हिताधिकारी श्रमिकों की बीमारी व अन्य किसी दुर्घटना होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साधारण रूप से घायल होने पर 5 हजार रुपये तक, गंभीर रूप से घायल होने पर 20 हजार रुपये तक, आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 1 लाख रूपयें, स्थायी पूर्ण अपंगता पर 3 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अस्पताल से डिस्चार्ज होने से अधिकतम 6 माह तक और मृत्यु होने पर मृत्यु होने पर अधिकतम 1 वर्ष से पहले अप्लाई करना होता है | आवेदक के पास अपना labor card कार्ड बना हुआ होना चाहिए।

योजना का नाम राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी राजस्थान राज्य के श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य गरीब व बीपीएल परिवार के निर्माण हिताधिकारी श्रमिकों की बीमारी व अन्य किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ श्रमिक को अपने इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी और मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रूपये तक का मुआवजा मिल सकेगा जिससे मजदूर पर आश्रित परिवार अपना जीवन-यापन कर सकेगा।
प्रोत्साहन धनराशि 5 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक
योजना श्रेणी राजस्थान सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट labour.rajasthan.gov.in

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –

  1. सबसे पहले official website labour.rajasthan.gov.in पर जायें।
  2. Downloads के option से formats of schemes वाले आप्शन से form download करें।
  3. फॉर्म भरकर इसे श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करवाएं।
  4. पूर्ण सत्यापन के बाद केवल पंजीकृत श्रमिक ही इसका लाभ पा सकते है।

जरूरी दस्तावेज –

  • आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड
  • बीमारी के आवश्यक दस्तावेज
  • घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज टिकट की कॉपी
  • दवाइयों और हॉस्पिटल का बिल
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • Shramik Card/ श्रमिक कार्ड

 

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