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Rs.1500/- Per Month- Apply Now

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना (मध्य प्रदेश सरकार द्वारा)

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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना चलाई हुई है। योजना की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई थी। योजना के तहत 50 वर्ष या इससे ऊपर की अविवाहित महिलाओं को प्रतिमास 600 रूपये का देने का फैसला लिया गया था। वर्तमान समय में महिलाओं की हर क्षेत्र में इतनी उन्नति के बावजूद भी समाज की एक रूढिवादी सोच के कारण कई बार महिलाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है। खासकर एक अविवाहित महिला को समाज एक अलग ही नजर से देखता है और कई बार पैसे के लिए दूसरों पर निर्भरता के कारण भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसी ही कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य अविवाहित महिलाओं को उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के लिए आवेदन पात्रता शर्ते तथा अन्य जानकारी के लिए अंत तक हमसे जुडें रहे।।

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मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला को पंजीकरण कराना अति आवश्यक है। पंजीकरण के लिए सबसे पहले इस वेबसाईट  socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं और पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरें। समग्र पोर्टल पर Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं तथा ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है।

योजना का नाम मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य की पंजीकृत महिला
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य अविवाहित महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उन्हें आत्मनिर्बर बनाना है।
मुख्य लाभ अविवाहित महिलाओं को उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पडेगा।
प्रोत्साहन धनराशि 600 रूपये प्रतिमाह
योजना श्रेणी  सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in

 

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मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की पात्रता –

  • महिला अविवाहित तथा  मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो।
  • महिला की आयु 50 वर्ष या अधिक हो
  • महिला अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो।
  • किसी सरकारी विभाग में कार्यरत न हो।
  • Income tax payee न हो।
  • समग्र पोर्टल पर registered हो।

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए आवेदन –

  1. आवेदक महिला ऊपर दिए गए वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकती है। पंजीकरण के बाद ही योजना का लाभ लाभार्थी को मिलेगा।
  2. आवेदक के पास समग्र पोर्टल पर आईडी होना अनिवार्य है।
  3. पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें तथा एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी सही-2 भरें।

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