श्रमिक विभाग हरियाणा समय-2 पर श्रमिको के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं लागू करता रहता है। इसी श्रेणी में एक योजना श्रमिक अंपगता सहायता (नियम 59) की शुरूआत की गई है। जिसके अंतर्गत राज्य के भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिक व मजदूर लाभार्थी होते है। वे मजदूर जो कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना का शिकार होने को कारण अपंग हो जाते है उन्हे इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।कम से कम 1.5 लाख व अधिकतम 3 लाख तक की एक मुफ्त वित्तीय सहायता ऐसे श्रमिकों को प्रदान की जाती है। योजना के पंजीकरण, पात्रता तथा अन्य जानकारी के लिए पूरा लेख अंत तक जरूर पढें।
हरियाणा श्रमिक विभाग अंपगता सहायता (नियम 59)
हरियाणा श्रमिक विभाग अंपगता सहायता योजना (नियम 59) राज्य के पंजीकृत श्रमिकों के लिए है जो किसी दुर्घटना के कारण अपंगता का शिकार हो जाते है। ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए किसी पर निर्भर न रहना पडें।
योजना का नाम | हरियाणा श्रमिक विभाग अंपगता सहायता (नियम 59) योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | श्रमिक विभाग हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के पंजीकृत अक्षम श्रमिक |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वह अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण अच्छी रीति कर सकें। |
प्रोत्साहन धनराशि | 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुफ्त वित्तीय सहायता |
योजना श्रेणी | हरियाणा सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट |
hrylabour.gov.in
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योजना के लिए पात्रता
- सदस्यता वर्ष – 1
- योजना लागू – सभी के लिए
- आवेदन की सीमा – 1
- मृत्यु के बाद जारी – हाँ
योजना की शर्ते:
- आवेदक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है।
- स्थाई अपंगता होने का स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।
- अपंगता होने के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
- योजना के लिए अपंगता की प्रतिशतता तथा राशि इस प्रकार है – 50 प्रतिशत तक अपंगता होने पर डेढ़ लाख रूपये 51 से 75 प्रतिशत तक दो लाख रूपये 76 प्रतिशत एवं अधिक 3 लाख रूपये
योजना के अंतर्गत पंजीकरण :
- हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाइयें।
- होमपेज पर “E-Services” वाले सेक्शन पर जाइयें।
- Hry Labour Welfare Board वाले विकल्प पर क्लिक करें और अपनी ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
- पंजीकरण के समय परिवार पहचान पत्र की माँग की जायेगी इसलिए अपना पहचान पत्र पहले से ही बनवाकर रखें।
- सभी डाक्यूमेंटस भी पहले से ही तैयार रखें ताकि आवेदन के समय कोई परेशानी न हो।
- घोषणा पत्र के लिए Link Download घोषणा पत्र