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Rs.1500/- Per Month- Apply Now

श्रमिक साईकिल योजना हरियाणा @www.hrylabour.gov.in

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श्रमिक साईकिल योजना, श्रम विभाग हरियाणा द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को साईकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। श्रम विभाग हरियाणा के सभी रजिस्टर्ड श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना की विस्तारपूर्वक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लेख को ध्यानपूर्वक पढें।

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साईकिल योजना 2022

साईकिल योजना का उद्देश्य भवन तथा निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों को साईकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके अंतर्गत श्रमिकों को साईकिल खरीदने के लिए 3000 रूपए की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है। केवल पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ ले सकते है। आवेदक को इस योजना का फायदा सिर्फ पांच वर्ष में एक बार एवं पूरे कार्यकाल में अधिकतम पांच बार मिलेगा।इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उनके काम के स्थान पर आसानी से पंहुचने में मदद करना है तथा उन्हें स्वस्थ व आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदक श्रम विभाग, हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते है। 

योजना का नाम साईकिल योजना 2022(धारा 22(1)(h))
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई श्रम विभाग, हरियाणा
लाभार्थी राज्य के पंजीकृत श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को साईकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ श्रमिकों को मुफ्त साईकिल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना
प्रोत्साहन धनराशि 3000 रूपए
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
अधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in

योजना की शर्ते:

  • आवेदक कम से कम एक वर्ष के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  • पंजीकृत आवेदक को साईकिल का ट्रेडमार्क, कीमत, स्त्रोत तथा खरीद की तिथि बताना अनिवार्य है।
  • सभी श्रमिक ही योजना के पंजीकरण के लिए पात्र उम्मीदवार है।
  • इस योजना का लाभ आवेदक को सिर्फ पांच वर्ष में एक बार एवं पूरे कार्यकाल में अधिकतम पांच बार मिलेगा।

योजना के लिए जरूरी योग्यताएं –

  1. सदस्यता वर्ष – 1 वर्ष
  2. आवेदन की सीमा – 1 वर्ष
  3. योजना किसके लिए – सभी श्रमिकों के लिए (महिला तथा पुरूष दोनों के लिए)
  4. मृत्यु के बाद जारी – नहीं
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया :
  1.  श्रम विभाग, हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर विजीट करें.
  2. E-Services वाले आप्शन पर जायें और Labour Welfare Board पर क्लिक करें ।
  3. ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरें तथा यहां दिए गए लिंक से घोषणा पत्र डाउनलोड करें Download घोषणा पत्र.
  4. इसे भरकर श्रम विभाग, हरियाणा में जमा करके आवेदक इस योजना का लाभ ले सकता है।
  5. रेजिस्ट्रेशन के लिए जरुरत पडने वाले सभी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें।
महत्वपूर्ण सूचना : योजना की अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग, हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर जाकर पूरी नोटिफिकेशन पढें।

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