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हरियाणा किन्नर भत्ता योजना

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हर वर्ग की तरह आज सरकार किन्नर समाज को भी हर तरह से प्रोत्साहन व सहयोग प्रदान कर रही है। वर्ष 2006 में हरियाणा सरकार ने किन्नर समाज के नागरिकों के लिए एक पेंशन स्कीम शुरू की थी। स्कीम के अनुसार प्रत्येक किन्नर को 300 रूपयें प्रतिमाह दिए जाते थे। अब इस राशि को बढाकर 2500 रूपयें कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में कर सकते है। योजना वास्तव में ही इन नागरिकों के लिए लाभदायक साबित हुई है। अब राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी Transgender को सपोर्ट करने के लिए अनेक नियम व कानून भी बनाए जा रहे है। हरियाणा किन्नर भत्ता योजना बारे अन्य जानकारी के लिए आगे भी हमारे साथ अंत तक ऐसे बने रहे।

हरियाणा किन्नर भत्ता योजना

हरियाणा किन्नर भत्ता योजना सरकार की तरफ़ से किन्नरों को सामाजिक सुरक्षा देने के मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकते। योजना सिर्फ राज्य के नागरिकों को ही पेंशन सहायता प्रदान करेगी। आवेदक का अपना बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक के लिए आवेदन के समय से लेकर पूर्व के पाँच वर्ष तक हरियाणा राज्य में निवास करना आवश्यक है। योजना का अनुसार सरकार किन्नरों को हर माह 2500 रूपयें की आर्थिक सहायता प्रदान करती है

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योजना का नाम हरियाणा किन्नर भत्ता योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के किन्नर
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य सरकार की तरफ़ से किन्नरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
योजना कब शुरू की गई
01 June 2006
प्रोत्साहन धनराशि  Rs. 2,500 प्रतिमाह
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in

किन्नर भत्ता योजना के लिए आवेश्यक दस्तावेज –

  1. आवेदक के पास किन्नर होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन से प्रमाणित होना आवश्यक है।
  2. राज्य का निवास प्रमाण पत्र
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट फोटो
  5. आधार कार्ड

आवेदन प्रक्रिया –

  • Official website socialjusticehry.gov.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें।
  • इल फॉर्म को भरकर इसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर अपने जिले के सरपंच/ एमसी/ नम्बरदार से हस्ताक्षर करवा ले।
  • फिर फॉर्म को अपने ब्लाक /जिले के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय (DSWO) में जमा करवा दे।
  • फॉर्म जमा करने के बाद दर्ज मोबाइल नंबर पर Reference ID प्राप्त होगी। इस आईडी के द्वारा आवेदक अपने आवेदन पत्र की स्वीकृति की स्थिति जाँच कर सकते हैं।
  • फॉर्म में वही मोबाइल नंबर भरें जो वैध व पूर्ण रूप से चालू हो।
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