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डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दु्र्घटना सहायता योजना

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रेल, सड़क, हवाई हादसे या दुर्घटनाओ, दंगा, हड़ताल, आतंकवादी जैसे दुर्घटना के कारण किसी भी प्रकार की विकलांगता या मृत्यु का शिकार हुए नागरिकों की सहायता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई थी। योेजना का उद्देश्य है असहाय, गरीब नागरिक के साथ कोई दुर्घटना होने पर अथवा दुर्घटना में उसकी मृत्यु या से किसी प्रकार की विकलांगता हो जाने पर उसे आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वह अपना इलाज करवा सके या उनके पीछे परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा बीमा कवर के रूप में 1 लाख रूपयें  पीडित को प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, तथा अन्य जानकारी के लिए नीचे दिया गया पूरा आर्टिकल पढें।

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डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना

डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना किसी भी दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को उसका इलाज करवाने की सुविधा प्रदान करती है।इसके तहत सरकार बीमा कवर के रूप में 1 लाख रूपयें तक की सहायता प्रदान करती है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 70 वर्ष आयु के सभी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखे कि दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में 6 महीने बाद और विकलांगता की स्थिति में 12 महीने बाद किए गए दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

योजना का नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के दुर्घटना पीड़ित नागरिकों के लिए
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य यदि किसी असहाय, गरीब नागरिक के साथ कोई दुर्घटना अथवा दुर्घटना में मृत्यु या से किसी प्रकार की विकलांगता हो जाती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा बीमा कवर के रूप में ₹100000 प्रदान किया जायेगा
मुख्य लाभ  दुर्घटना हो जाने पर गरीब व्यक्ति अपना इलाज अच्छी तरह से करा सकते हैं,  पीड़ित नागरिकों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा
प्रोत्साहन धनराशि 1 लाख रूपयें
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in

योजना के लाभ –

  • दुर्घटना हो जाने पर गरीब अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में अच्छी तरह से करा सकते हैं क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा परिवार को ₹100000 की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है।
  • प्रदेश के पीड़ित नागरिकों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
  • प्रदेश के सभी नागरिकों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के लिए आवेदन –

  1. ऑफलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त कर इसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी के साथ अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करवाएं।
  2. पूरी जाँच व पडताल के बाद ही सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि आवेदक को दी जायेगी।

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