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बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

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बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना विशेषत राज्य की कन्याओं को सहयोग करने के लक्ष्य से शुरू की गई थी। योजना के तहत सरकार हर पंजीकृत कन्या को एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ये सहायता राशि आवेदक को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रदान की जायेगी। योजना के माध्यम से बिहार की कन्याओं को स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक किस्तों में धनराशि प्रदान की जाएगी जिससे वे शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित होंगी। योजना के माध्यम से सभी कन्या सशक्त बन सकेगी तथा संपूर्ण राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में विकास भी होगा। योजना के लिए आवेदन एक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा जिसकी जानकारी आगे लेख में दी गई है।

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बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

प्रदेश में महिला शिक्षा को बढावा देने के लिए, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने और कन्याओं को उच्च शिक्षा लेने के लिए बढावा देने के लक्ष्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरूआत की थी। योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार ने 50,000 रूपयें की एक राशि हर कन्या को देने की पहल की है। ये राशि किस्तों के रूप में दी जायेगी। जरूरतमंद व इच्छुक लडकियां जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी है वे इस पोर्टल edudbt.bih.nic.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकती है। योजना लाभ कन्या के जन्म के बाद से ही मिलना शुरू हो जायेगा। साथ ही एक परिवार से केवल दो कन्याएं ही इसके लिए आवेदन डाल सकती है। योजना के द्वारा मदद मिलने से छात्राओं को सशक्त बनाया जा सकेगा। वे अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। 

योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई बिहार सरकार द्वारा
लाभार्थी बिहार राज्य की बेटियाँ
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य प्रदेश की कन्याओं को आगे बढने में मदद करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और कन्याओं को उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
मुख्य लाभ कन्याएं अपनी पढाई पूरी कर सकेगी और इसके लिए किसी पर उन्हें निर्भर भी नहीं रहना पडेगा।
प्रोत्साहन धनराशि 50,000 रूपयें
योजना श्रेणी बिहार सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट edudbt.bih.nic.in

योजना के लिए महत्वपूर्ण सूचना-

  • आवेदक को अपना स्कूल व कालेज का प्रवेश प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेलस, राज्य का निवास प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।
  • पोर्टल के अलावा प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकेंगा।

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