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हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित परिवारिक पेंशन योजना 2022

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हरियाणा श्रमिक कल्याण फंड परिवारिक पेंशन योजना, श्रम विभाग द्वारा भवन तथा निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवार को उनकी मृत्यु के पश्चात पेंशन अमाउंट की आधी राशि हर माह प्रदान की जाती है। योजना की शर्ते, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को जाननेे के लिए नीचे दिए गए आर्टिकल को अवश्य पढें।

परिवारिक पेंशन योजना 2022

परिवारिक पेंशन योजना (नियम 62) राज्य के पंजीकृत श्रमिक-पैंशनर की मृत्यु होने पर ही आश्रित पत्नी/पति को पैंशन राशि का आधा भाग बतौर पारिवारिक पैंशन प्रतिमास उपलब्ध करायेगी। श्रम विभाग के अंतर्गत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित इस स्कीम के लिए श्रमिक को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है अन्यथा वह इसका लाभ नहीं ले सकते। महिला तथा पुरूष दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य मजदूरी तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में लगे हुए unorganized sector के कर्मकारों को उचित सुविधएं तथा समाज के अन्य वर्गो की तरह सम्मान दिलाना है।
योजना का छोटा सा विवरण :
योजना का नाम

परिवारिक पेंशन  योजना (नियम 62)

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योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा
लाभार्थी राज्य के पंजीकृत श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ श्रमिकों के परिवार को उनकी मृत्यु के पश्चात आर्थिक सहायता मिलना
प्रोत्साहन धनराशि पेंशन अमाउंट की आधी राशि
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in

योजना की शर्ते:

  1. आवेदक हरियाणा के श्रमिक विभाग में कम से कम 3 वर्ष के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  2. श्रमिक-पैंशनर की मृत्यु होने पर ही उस पर निर्भर पति या पत्नी को पैंशन का आधा भाग पारिवारिक पैंशन के रूप में प्रतिमास दिया जायेगा।

 योजना के लिए जरूरी योग्यताएं –

  •  सदस्यता वर्ष – 3 वर्ष
  • आवेदन की सीमा – 1 वर्ष
  • योजना किसके लिए – सभी के लिए
  • मृत्यु के बाद जारी – नहीं
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया :
  1. श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाइयें।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर E-Services” वाले सेक्शन पर जाइयें।
  3. BOCWW Board वाले आप्शन पर क्लिक करें।
  4. नयें आवेदक ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें।
  5. इसके बाद लॉगइन करें व परिवारिक पेंशन योजना का ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
  6. Work Slip के लिए Link Download काम पर्ची.
  7. Online registration से पहले अपने सारे जरूरी दस्तावेजों को अपने पास जरूर रखें
महत्वपूर्ण लिंक –

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें –

Download Full scheme details

साथ ही ऐसी और योजनों की जानकारी के लिए हमसे जुडें रहें।

 

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