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उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी अनुदान योजना

दिव्यांगजनों को अपनी मानसिक व शारीरिक परेशानियों से भी अलग कई परेशानियों का सामना करना पडता है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण भी उन्हें कई बार अनेक दिक्कते होती है। विकलांग लोगो के पास आय के साधन बहुत कम होते है और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उनकी शादी भी नहीं हो पाती।  इन्ही सब बातो को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन शादी अनुदान योजना शुरू की गई है। योजना के तहत सरकार ऐसे नागरिकों को उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के लिए दिव्यांगजन किस तरह आवेदन कर सकते है या इसके लिए उन्हें किस -2 दस्तावेज की जरूरत पडेगी और आवेदक को कितनी सहायता राशि दी जायेगी इन सबकी जानकारी नीचे के लेख में दी गई है।

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी अनुदान योजना के अनुसार दिव्यांग दंपति में से युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15 हज़ार रूपये और युवती के विकलांग होने पर युवती को सरकार की तरफ से 20 हज़ार रूपये  तथा दोनों के विकलांग होने की दशा में 35,000 रूपयें की सहायता राशि दी जायेगी। साथ ही योजना के तहत सामान्य नागरिकों को भी दिव्यांग नागरिकों के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित करना भी योजना का उद्देश्य है। योजना के तहत सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से दिए जायेगे। इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है।

योजना का नाम उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी अनुदान योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य के दिव्यांग नागरिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य दिव्यांग दम्पतियो को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता मिलने से वे शादी कर सकेंगे तथा किसी पर इसके लिए निर्भर नहीं रहेंगे।  दिव्यांग नागरिकों के साथ सामान्य नागरिक भी शादी करने के लिए प्रोत्साहित होंगे |
प्रोत्साहन धनराशि दिव्यांग दंपति में से युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15 हज़ार रूपये और युवती के विकलांग होने पर युवती को सरकार की तरफ से 20 हज़ार रूपये 
योजना श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट

divyangjan.upsdc.gov.in

योजना के लिए पात्रता शर्ते –

  • आवेदक उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 % या अधिकतम 100 प्रतिशत होना चाहिए
  • युवक-युवती की आयु कम से कम 18 और 21 साल होनी चाहिए । इसका प्रमाण पत्र भी दिखाना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया –

  1. आवेदन के लिए इस वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर जाइए और पंजीकरण तथा आवेदन के लिए लिंक आगे ही दिए गए है। इस पर क्लिक करें और फॉर्म भरकर योजना का लाभ ले सकते है।
  2. आवेदन के समय विवाह संबंधित, विकलांगता, वर-वधू की पूरी जानकारी भरना अनिवार्य है।साथ ही सारे डाक्यूमेंटस अपलोड भी करने होंगे।

 

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