जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से जब किसी भी तरह से कमजोर, अक्षम, अर्थात दिव्यांग या कई बार बौना होता है तो ऐसे में उन्हें समाज एक हीन दृष्टि से देखता है। ऐसे व्यक्तियों को एक तो शारीरिक रूप से तो पहले से ही परेशानी झेलनी ही पडती है दूसरा समाज के बीच भी अपनी जीवन जी पाना इनके लिए कठिन हो जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बौने व्यक्तियों को सहयोग करने के लिए बौना पेंशन योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के बौने लोगो को 1200 रूपयें प्रतिमाह की एक आर्थिक सहायता देती है। योजना का उद्देश्य बौने व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। योजना के लाभ, शर्ते, आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे।
उत्तराखंड बौना पेंशन योजना
उत्तराखंड बौना पेंशन योजना राज्य के बौने व्यक्तियों जिनका कद 4 फुट से कम है उनके लिए शुरू की गई है। अक्सर करके बौने व्यक्ति को समाज के साथ तथा सामाजिक परिवेश में अपने जीवन-यापन करने मे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग भी उनके कद की वजह से उनके साथ सही व्यव्हार नही करते जिससे उन्हें आगे जीवन व अपने करियर में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है। ऐसे लोगो के लिए जीवन कही भी इतना आसान नहीं होता और साथ- 2 कई बार इन्हें रोजगार मिलने में भी कठिनाई होती है। ऐसे में ये लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके इसके लिए सरकार हर महीने 1200 रूपये बौने व्यक्तियों को देती है। इसे वे अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने में यूज कर सकते है जिससे उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पडे।
योजना का नाम | उत्तराखंड बौना पेंशन योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तराखंड के बौने व्यक्ति |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर इन्हें समाज की मुख्य धारणा से जोडना। |
मुख्य लाभ | बौने व्यक्तियों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पडेगा। वे भी स्वयं को समाजड का एक अंग बनकर इसके उत्थान में सहयोग कर सकेंगे। |
प्रोत्साहन धनराशि | 1200 रूपयें प्रतिमाह |
योजना श्रेणी | उत्तराखंड सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
शर्ते –
- आवेदक का कद 4 फुट से कम होना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक हो।
योजना के लिए आवेदन –
आवेदक को इस वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा फिर इसे भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।