उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं तथा पूुरूषों के लिए एक नई योजना वर्ष 2014 में शुरू की थी। योजना का मुख्य उद्देश्य इन लोगो को आर्थिक मदद करना है। अगर काम के समय ये लोग किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का शिकार हो जाते है। यदि व्यक्ति 20 से 40 प्रतिशत दिव्यांगता का शिकार हुआ है तो भी योजना के लाभ ले सकते है। योजना को नाम दिया गया तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1200 रूपयें भरण पोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना बारे अधिक जानकारी पाने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहे।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार की एक सराहनीय पहल है उन लोगों के लिए जो कृषि क्षेत्र से संबंध रखते है। यदि कोई भी महिला या पुरूष किसी भी कारण से कृषि कार्य में दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे सरकार अपना भरण पोषण करने के लिए प्रतिमाह एक सहयोग राशि प्रदान करेगी। योजना के अनुसार 1200 रूपयें की राशि हर आवेदक को दी जायेगी। आवेदक को अपना दिव्यांगता पत्र दिकाना अनिवार्य है। साथ ही उसकी उम्र सीमा भी 18 वर्ष से अधिक व 60 से कम होनी चाहिए। आवेदक किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो। यदि आवेदक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे बुढापा पेंशन के तहत ही वित्तीय सहायता दी जायेगी। पूरी जानकारी के लिए उत्तराखंड सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर जा सकते है। इसके बारे में आप पेंशन योजनाओंं के तहत सारी जानकारी चेक कर सकते है।
योजना का नाम | तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तराखंड राज्य के कृषि व्यवसाय में संलग्न महिला एवं पुरुष जो दिव्यांगता का शिकार हो गए है। |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | खेती व खेती से संबंधित कार्यों में लगे हुए महिला ओं व पुरूषों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
योजना कब लागू की गई | 01 अप्रैल, 2014 |
प्रोत्साहन धनराशि | 1200 रूपये |
योजना श्रेणी | उत्तराखंड सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के लिए आवेदन –
आवेदन पत्र के लिए इस वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर जाए, यहां से आवेदन पत्र वाले कॉलम से तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना वाले आप्शन पर क्लिक करें। फॉर्म डाउनलोड करें, इसे भरकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सत्यापित करवा संबंधित अधिकारीके पास जमा करवा दे। इस योजना बारे जानकारी आप अपने ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा भी पा सकते है।