अपना खुद का घर हर व्यक्ति का सपना होता है। इसके लिए हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार प्रयास भी करता है। परंतु इस मंहगाई के दौर में अपना खुद का घर बना पाना हर नागरिक के लिए संभव नहीं हो पाता। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण गरीब व्यक्ति सारा जीवन मेहनत करने पर भी अपना खुद का घर बना पाने में असमर्थ रहता है। ऐसे लोगों को रहने के लिए कई बार बस्तियों व झुग्गी झोपडियों आदि का सहारा लेना पडता है। वे अपने लिए 2 वक्त का खाना इंतजाम कर ले ये भी उनके लिए बडी प्राप्ति होती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपने घर के सपने को साकार करने के लिए हर एक राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार अपने -2 स्तर पर अनेक योजनाएं चलाती रहती है। ऐसी ही एक योजना तेलंगाना सरकार द्वारा 2BHK हाउसिंग स्कीम के नाम से चलाई है। योजना के तहत राज्य के सभी बेघर गरीब परिवारों को 2 बेड रूम हाउस उपलब्ध करवाये जायेंगे। योजना के लिए आवेदन, शर्ते आदि जानने के लिए लास्ट तक पूरी आर्टिकल पढें।
तेलंगाना 2BHK हाउसिंग स्कीम
तेलंगाना 2BHK हाउसिंग स्कीम सभी बेघर गरीब परिवारों को 2 बेड रूम हाउस प्रदान किये जायेंगे जिसमें 2 बेड रूम, हॉल, किचन और दो शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। योजना के आवेदन फॉर्म राज्यों के मीसेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं। इच्छुक पात्र उम्मीदवार भरे हुए आवेदन पत्र अपने किसी भी नजदीकी मीसेवा केंद्र पर जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय अपने सारे दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें। योजना की अधिक जानकारी आप इसकी official website 2bhk.telangana.gov.in पर देख सकते है।
योजना का नाम | तेलंगाना 2BHK हाउसिंग स्कीम |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | तेलंगाना सरकार द्वारा |
लाभार्थी | तेलंगाना राज्य के बेघर परिवार |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | बेघर गरीब परिवारों को 2 बेड रूम हाउस प्रदान करना |
मुख्य लाभ | हर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध हो सकेगा। |
प्रोत्साहन धनराशि | बेघर गरीब परिवारों को 2 बेड रूम हाउस |
योजना श्रेणी | तेलंगाना सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | 2bhk.telangana.gov.in |
योजना की शर्ते –
- केवल बीपीएल, बेघर परिवार या वो परिवार जो वर्तमान में झोपड़ियों, कच्चे घरों या किराए के घरों में रह रहे हैं वे ही योजना के पात्र उम्मीदवार है।
- आवेदक के पास वैध खाद्य सुरक्षा कार्ड हो और आवेदक (विधवा/विधुर/शारीरिक रूप से विकलांग के मामले में) के या उसके पति/पत्नी के नाम पर एक नंबर हो।
- मकान परिवार की गृहिणी के नाम पर स्वीकृत होगा।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थियों के चयन में जाति के आरक्षण अनुसार कोटा रखा जायेगा जिसके अनुसार ही घर वितरित किये जायेंगे।