बढती मँहगाई तथा बेरोजगारी आज समाज तथा पूरे देश के लिए एक विकट समस्या बनती जा रही है। इस सब के बीच परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाना भी एक नई समस्या बनती जा रही है। साथ ही बच्चो की पढाई, शादी आदि के लिए प्रबंध कर पाना भी एक आम आदमी के लिए चिंता का विषय बनता रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार जिन लोगों की संतान सिर्फ बेटियाँ हैं, उनकी बेटियों की शादी के बाद दंपत्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इन्ही सब समस्याओं के निवारण के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती रहती है। ऐसे ही एक कोशिश मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है जिसके अंतर्गत वे परिवार जिनकी संतान केवल कन्यायें है उन्हें सरकार 600 रूपयें प्रतिमाह की आर्थिक सहायता रोज की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए देगी। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों के अभिभावकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को ठीक करना है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आरम्भ 1 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन अभिभावकों की आर्थिक सहायता करने के लिए किया गया है जिनकी संतान केवल कन्यायें है। कन्या के विवाह के बाद अभिभावकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मामलो को मद्दे नजर रखते हुए इस योजना की शुरूआत की गई है। योजना के तहत कन्या के अभिभावक को 600 रूपयें प्रतिमाह भत्ते के रूप में दिया जायेगा। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए विवरण को अवश्य पढें।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना(MKAPY) |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य की पंजीकृत |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | कन्या के अभिभावक को 600 रूपयें प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि इससे वे अपनी रोज की जरूरतों की पूर्ति कर सके। या कहे कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों कीशादी के बाद उनके अभिभावकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। |
योजना कब प्रांरभ की गई | 1 अप्रैल 2013 |
प्रोत्साहन धनराशि | 600 रूपयें प्रतिमाह |
योजना श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शर्ते –
- आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और अभिभावक की संतान बेटियाँ होनी चाहिए।
- किसी भी प्रकार का Tax payee न हो।
- कन्या के अभिभावक जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
- बेटियाँ विवाहित होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –
- सबसे पहले socialsecurity.mp.gov.in इस वेबसाइट पर जाए।
- सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” पर click करें।
- फिर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
- पूछी गई जानकारी भरें तथा सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आवेदनकर्ता आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में भी संपर्क कर सकता है और वहाँ से भी योजना की जानकारी ले सकता है।