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हरियाणा श्रमिक पारिवारिक पेंशन स्कीम

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किसी भी निर्माण कार्य में मजदूरों और श्रमिकों की बहुत आवश्यकता पडती है। सरकार ने मनरेगा तथा इसके जैसी अनेक योजनाएं चलाई है ताकि उन्हें समय-2 पर रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए श्रमिक विभाग भी बनाया हुआ है। ये विभाग श्रमिकों के हित के लिए सदैव कार्यरत रहा है। इसके अंतर्गत काम करने वाला BOCWW भी श्रमिकों के लिए चलाई गई अनेक योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने के लिए काम करता है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई योजनाओं में से एक है श्रमिक पारिवारिक पेंशन स्कीम। स्कीम के तहत सरकार BOCWW के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके पेंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) को दी जाती है। योजना की विस्तृत जानकारी नीचे के लेख में दी गई है।

हरियाणा श्रमिक पारिवारिक पेंशन स्कीम

हरियाणा श्रमिक पारिवारिक पेंशन स्कीम पेंशनर श्रमिक जिसको हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पैंशन दी जा रही हो, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी पेंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति को दिया जाता है। इसके लिए श्रमिक को BOCWW के अंतर्गत 3 वर्ष तक की सदस्यता होना अनिवार्य है। ये योजना स्त्री व पुरूष जो BOCWW के अंतर्गत पंजीकृत है दोनों के लिए वैध है। योजना के लिए आवेदन सिर्फ एक बार किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

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योजना का नाम हरियाणा श्रमिक पारिवारिक पेंशन स्कीम
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थीहरियाणा हरियाणा राज्य के पंजीकृत श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य श्रमिक-पैंशनर की मृत्यु होने पर ही आश्रित पत्नी/पति को पैंशन राशि का आधा भाग बतौर पारिवारिक पैंशन प्रतिमास के रूप में प्रदान करना
मुख्य लाभ मृतक के बाद भी उस पर आश्रित परिवार अपना जीवनयापन कर पायेगा।
प्रोत्साहन धनराशि Rs. 500
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in

स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया –

  • हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाइयें।
  • होमपेज पर E-Services” वाले सेक्शन पर जाइयें।
  • Hry Labour Welfare Board वाले विकल्प पर क्लिक करें और अपनी ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
  • पंजीकरण के समय परिवार पहचान पत्र की माँग की जायेगी इसलिए अपना पहचान पत्र पहले से ही बनवाकर रखें।
  • सारे डाक्यूमेंटस भी पहले से ही तैयार रखें ताकि आवेदन के समय कोई परेशानी न हो।
  • आवेदक को फॉर्म भरकर इसे अपने जिले के श्रम विभाग में जमा करवाना होगा।
  • योजना की पूरी नोटिफिकेशन के लिए Link Download Detailed notification.

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