अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
श्रमिक विभाग हरियाणा द्वारा पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग है, उनके लिए अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h)) योजना चालू की है। जिसके अंतर्गत उनको प्रतिमाह 2,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है। जिससे वे अपने बच्चों को उचित पोषण व …