एक बेहतर व सुखी समाज के निर्माण में हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर अनेक योजनाएं चलाई जाती है। केरल विकलांगता स्कॉलरशिप योजना भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। विकलांग विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सशक्त वआत्मनिर्भर बनाने के लिए केरल सरकार 500 रूपयें से लेकर 2900 रूपयें की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया तथा अन्य जानकारी के लिए निम्नलिखित लेख अवश्य पढें।
केरल विकलांगता स्कॉलरशिप योजना
सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार द्वारा विकलांगता स्कॉलरशिप योजना की शुरूआत राज्य के डिसेबल्ड विद्यार्थियों को समाज के एक विशेष पक्ष के रूप में रखते हुए उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह शिक्षा के स्तर पर समान अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। इसके लिए केरल सरकार राज्य के डिसेबल्ड विद्यार्थियों को 500 रूपयें से लेकर 2900 रूपयें की आर्थिक सहायता पहली कक्षा से लेकर पीजी कोर्स तक के लिए प्रदान करती है। लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया के लिए इस वेबसाइट sjd.kerala.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है। योजना की अधिक जानकारी के लिए आगे का आर्टिकल जरूर पढें।
योजना का नाम | केरल विकलांगता स्कॉलरशिप योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार द्वारा |
लाभार्थी | केरल राज्य के पंजीकृत डिसेबल्ड विद्यार्थी |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | विकलांग बच्चों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए आर्थिक सहयोग देना तथा उन्हें सशक्त वआत्मनिर्भर बनाना |
मुख्य लाभ | केरल राज्य के डिसेबल्ड विद्यार्थियों को समाज के विशेष पक्ष के रूप में स्थान देना। |
प्रोत्साहन धनराशि | 500 रूपयें से लेकर 2900 रूपयें |
योजना श्रेणी | सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sjd.kerala.gov.in |
केरल विकलांगता स्कॉलरशिप योजना के लिए जरूरी योग्यता –
- ये योजना केवल केरल राज्य के डिसेबल्ड विद्यार्थियों को लिए ही है।
- विद्यार्थियों की विकलांगता श्रेणी में (Blind / Deaf / Orthopedically handicapped/ Mental Retardation)वाले बच्चे आते है।.
- विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- 40 प्रतिशत या उससे कम अंक वाले विद्यार्थी योजना को लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय Rs.36,000/ से कम हो।
केरल विकलांगता स्कॉलरशिप योजना को लिए आवेदन –
- सबसे पहले इस लिंक sjd.kerala.gov.in पर क्लिक करें
- लिस्ट में से Scholarship for Differently abled Studentsआप्शन पर क्लिक करें
- फिर एप्लिकेशन फॉर्म वाले लिंक पर क्लिक करें
- फॉर्म डाउनलोड कर इसे भरकर संबंधित जिला सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी (concerned District Social Justice Officers) के पास जमा करवाएं।
- जो फॉर्म approve हो जायेंगे उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा।