हमारे देश में आज भी लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे है जो बचपन में ही बेसहारा हो जाते है और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं होता। ऐसे बच्चों को जिनके मात-पिता को लंबी सजा हुई है या जो किसी भी कारण वश अनाथ है उन्हें हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 1600 रुपए प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि उन्हें 21 वर्ष की आयु तक दी जायेगी। इस योजना को नाम दिया गया है निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन स्कीम। योजना अपने आप में एक सराहनीय पहल है जो बच्चों को न केवल उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद दिलायेगा और उन्हें एक तरह से मदद का आश्वाशन भी दिलायेगा। योजना इन बेसहारा बच्चों के साथ- 2 उन बच्चों को भी सहायता प्रदान करेगी जो शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम है। योजना बारे विस्तार से जानकारी के लिए आगे भी हमारे साथ अंत तक बने रहे। आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों आदि की सूचना नीचे दी गई है।
निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन स्कीम
निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन स्कीम हरियाणा सरकरार द्वारा 01 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। योजना राज्य के बेसहारा, निराश्रित, किसी भी कारण वश अपने मात-पिता दोनों या किसी एक को खो चुके है ऐसे बच्चों को मदद देने के लिए शुरू की गई है। योजना का लाभ बच्चे को उसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने तक दिया जायेगा। योजना के अनुसार 1600 रूपयें प्रतिमाह की एक वित्तीय राशि इन लाभार्थियों को दी जायेगी। आवेदक अपने नजदीकी अटल सेवा केन्द्र, अंत्योदय सेवा केन्द्र, CSC सेवा केन्द्र के द्वारा आवेदन कर सकते है। आवेदक के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, राज्यका मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
योजना का नाम | निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन स्कीम |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के वे बच्चे जो अपने मात-पिता को खो चुके है और निराश्रित है। |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | निराश्रित व बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | बच्चों को वित्तीय सहायता मिलने से वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। |
प्रोत्साहन धनराशि | 1600 रूपयें प्रतिमाह |
योजना श्रेणी | हरियाणा सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन स्कीम
आवेदक अटल सेवा केन्द्र, अंत्योदय सेवा केन्द्र, CSC सेवा केन्द्र पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर सकता है। योजना बारे ओर जानकारी के लिए इस वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाकर पूरी नोटिफिकेशन चेक कर सकते है।