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रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल @doppw.gov.in

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हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा में दिन-रात अथक रूप से तत्पर रहते है। इतना ही नहीं देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने में भी वे जरा भी पीछे नहीं हटते। सरकार भी देश के सैनिको व उनको परिवार की मदद के लिए समय -2 पर अपने स्तर पर काम करती रहती है। उनके व उन पर आश्रित परिवारों को लिए अनेक पेंशन योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई हुई है। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने  पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की इन्ही योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल शुरू किया है इसका नाम है रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। पोर्टल खास रूप से पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की कम्पलेंटस पर काम करेगा। योजना की ओर जानकारी के लिए आगे भी पूरा लेख जरूर देखे।

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रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल

रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य है पूर्व सैनिको और उनके आश्रितों की समस्याओं का निवारण करना। केवल आर्मी  बैग्राउड़ वाले नागरिकों के लिए ये पोर्टल सेवाएं प्रदान करेगा। आवेदक के पास आर्मी कार्ड होना अनिवार्य है तभी वे आवेदन कर सकते हैं। सैनिक जो हमारे देश की सेवा के लिए लगे रहते हैं तो ऐसे में उन तक सहायता भी समय से पहुंचनी चाहिए जिससे उनके परिवार को किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल शुरू किया गया है।। इसके जरिए वो फैमली पेंशन से जुड़ी या फिर अन्य चीजों से जुड़ी समस्या के बारे में अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत होगी और ना ही किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन माध्यम से आसानी से काम हो जाएगा।

योजना का नाम रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई केन्द्र सरकार द्वारा
लाभार्थी देश के पूर्व सौनिक व उनके परिवार
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिको और उनके आश्रितों की समस्याओं का निवारण करना
मुख्य लाभ पोर्टल के जरिए वो अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करवा सकते हैं, जिसके जरिए उसपर समय रहते काम किया जाएगा और उनकी समस्याओं का निवारण किया जायेगा।
पोर्टल को किसने लांच किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
योजना श्रेणी केन्द्र  सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट doppw.gov.in

रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल

पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदक को इस वेबसाइट doppw.gov.in पर जाना होगा। फिर FAQ वाले आप्शन पर क्लिक कर इसमें पेंशन शिकायत निवारण तंत्र पर क्लिक करें और यहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।

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