एक समय था जब विकलांगता को समाज में एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था। परंतु समय के साथ-2 आज जहां एक ओर कुछ व्यक्ति जो विकलांग होने के बावजूद भी अपनी योग्यताओं के बल पर समाज में अपना स्थान बना रहे है तो दूसरी ओर सरकार भी इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए या कहे कि समाज में इन्हें अन्य नागरिकों की तरह एक सम्मानीय दर्जा दिलवाने के लिए अनेक योजनाएं चलाती रहती है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा भी राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना लोकर आई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार के विकलांग व्यक्तियों को 500 रूपयें प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। योजना के लिए आवेदन, पात्रता शर्ते आदि की जानकारी के लिए नीचे दिए गए आर्टिकल को पूरा पढें।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की शुरूआत राजस्थान जन कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। योजना के तहत राजस्थान के विकलांग व्यक्तियों को अपना खर्चा खुद उठा सकने के योग्य बनाने के लिए सरकार ₹500 प्रति महीना देगी। योजना का लाभ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग दोनों उठा व्यक्ति को दिया जायेगा। विकलांग व्यक्ति को कम से कम 40 परसेंट विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही ये योजना केवल राजस्थान राज्य के नागरिकों के लिए है। आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है क्योंकि लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी के परिवार की आय ₹25000 प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह अन्य किसी योजना का लाभ न ले रहा हो।
योजना का नाम | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के विकलांग व्यक्ति |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | राजस्थान के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | विकलांग व्यक्ति अपना खर्चा खुद उठा सकेगा और अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पडेगा। |
प्रोत्साहन धनराशि | ₹500 प्रति महीना |
योजना श्रेणी | राजस्थान सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | ssp.rajasthan.gov.in |
जरूरी दस्तावेज –
आवेदक को आवेदन फॉर्म भरने से पहले ये सभी documents पहले से ही तैयार रखने है।
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता सर्टिफिकेट
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –
- अपने नज़दीकी E-Mitra तथा पब्लिक SSO केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते है।
- योजना के जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की official website ssp.rajasthan.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते है। Pension Schemes वाले आप्शन पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते है।