सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपने स्तर पर नित्य नए-2 प्रयास करती रहती है। ऐसी ही एक पहल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन युवाओं के लिए की है जो डेयरी फार्म व डेयरी उद्योग से संबंधित अपना काम शुरू करना चाहते है। गोपालक योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे युवाओं को बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू की है। योजना के तहत सरकार के माध्यम से आवेदक को अधिकतम 9 लाख रूपयें तक की राशि आवेदक को प्रदान करेगी। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लास्ट तक हमारा पूरा लेख पढें। इसमें योजना के लिए पात्रता, आवेदन तथा अन्य जानकारी प्रदान की गई है।
गोपालक योजना
गोपालक योजना यूपी सरकार की एक सुंदर पहल है जिसके तहत अपना डेयरी संबंधित काम शुरू करने के लिए सरकार आवेदक को बैंक से अधिकतम 9 लाख रूपयें तक का ऋण कम ब्याज राशि व आसान शर्तो पर प्रदान करती है। इस राशि से अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते है तथा अन्यों को भी रोजगार पाने में मदद कर सकता है। योजना का लाभ उन पशुपालकों को दिया जायेगा जिनके पास 10 सेे 20 गाय व भैंस है।
योजना का नाम | गोपालक योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के बेरोजगार युवाओं को |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | युवाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना तथा उन्हें अपना रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। रोजगार के अवसर बढेंगे। |
प्रोत्साहन धनराशि | 40,000 रूपयें की राशि 5 साल तक |
योजना श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | www.animalhusb.upsdc.gov.in |
योजना के लिए पात्रता –
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास दूध देने वाले कम-से कम 5 पशु तो होने चाहिए। 5 से कम पशु वाले को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा।
- आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
- बेरोजगार युवा जो अपना डेयरी फार्म खोलने के इच्छुक है वो ही आवेदन कर सकते है।
योजना के समय जरूरत पडने वाले दस्तावेज –
- वैध मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
आवेदन प्रक्रिया –
- आवेदक अपने नजदीकी चिकित्सक से फॉर्म लेकर इसे भरें।
- फिर इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज लगाएं।
- इसे भरकर चिकित्सक को पास ही जमा करवाना है, जहाँ से ये फॉर्म पशु चिकित्सक अधिकारी के पास भेज दिया जायेगा।
- पूरी जाँच के बाद ही आवेदक को योजन का लाभ मिल सकेगा।