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Rs.1500/- Per Month- Apply Now

उत्तर प्रदेश वृद्ध अवस्था पेंशन योजना

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समाज में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिलाने तथा उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वृद्ध अवस्था पेंशन योजना शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लेख को पूरा पढ़ें।

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उत्तर प्रदेश वृद्ध अवस्था पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश वृद्ध अवस्था पेंशन योजना समाजवादी पेंशन योजना की तरह ही एक पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में पेंशन अमाउंट को 500 बढाकर 1000 रूपयें प्रतिमाह कर दिया गया है। वृद्ध नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पडता है परंतु अपनी अवस्था के कारण वे अपने लिए कमाई नही कर सकते इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रावधान किया है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़े। केवल पंजीकृत व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा सकते है।

योजना का नाम उत्तर प्रदेश वृद्ध अवस्था पेंशन योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य के पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रूपयें मासिक पेंशन देकर उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आर्थिक मदद मिल जाती है।
प्रोत्साहन धनराशि Rs. 1,000 per month
योजना श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in

 

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उत्तर प्रदेश वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता-

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  •  Indian Final BPL List – SECC 2011 Data में आवेदक का नाम होना चाहिए।
  • गरीब तथा आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के वृद्ध लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते है।
  • नई पेंशन योजना  के तहत वो व्यक्ति जिनके पास पक्के घर तथा दुपहिया वाहन है वे भी इसका लाभ ले सकते है।

उत्तर प्रदेश वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –

  1. उत्तर प्रदेश वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट  पर sspy-up.gov.in जायें।
  2. वृद्ध पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म का पेज खुल जायेगा।
  4. अब जिला, तहसील, आवेदक का नाम, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित जानकारी भरें।
  5. आवेदक की फोटो, आय प्रमाण पत्र का प्रफ भी अपलोड करें।
  6. फॉर्म सबमिट करें ।

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