Advertisement

यूपी विधवा पेंशन योजना

Advertisement

उत्तर प्रदेश (यूपी) विधवा पेंशन योजना राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत वो सभी विधवा महिलाएं जिनका all India BPL List में नाम दर्ज है वो इस योजन के लिए पात्र उम्मीदवार है। इन महिलाओं को 1000 रूपयें प्रति मासिक पेंशन दी जायेगी। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर रेजिस्ट्रेशन कर सकते है और लाभार्थी आवेदकों की लिस्ट भी चेक कर सकते है।

Advertisement

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

यूपी विधवा पेंशन योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी। पहले योजन के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 500 रूपयें प्रति मासिक की सहायता दी जाती थी अब इस सहयोग राशि को बढाकर 1000 रूपयें कर दिया गया है। लाभार्थी महिला की आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित की गयी है। योजना की अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख अवश्य पढें।

योजना का नाम यूपी विधवा पेंशन योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई सामाजिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य की विधवा महिलाएं
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा।
प्रोत्साहन धनराशि 1000 रूपयें प्रति मासिक
योजना श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in

 

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए शर्ते –

  • आवेदक महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • ये स्कीम उन महिलाओं के लिए शुरू की गयी है जिनके पति की किसी कारण वश मृत्यु हो चुकी है।
  • महिला की आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • आवेदक किसी अन्य योजन का लाभ न ले रहा हो।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज –

आवेदकत के पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • जन्म तथा आयु प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड /राशन कार्ड/ मतदाता पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • उत्तर प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –

  1. सबसे पहले सामाजिक पेंशन पोर्टल  की वेबसाईट sspy-up.gov.in पर जायें।
  2. फिर निराश्रित महिला पेंशन वाले आप्शन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करे।
  3. इसके बाद आवेदक अपनी personal, bank details भरें।
  4. अपना फोटो और रिलेटड डाक्यूमेंट अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करें।
  6. इसके अलावा पेंशनर सूची चेक करने तथा अन्य जानकारी के लिए भी आवेदक इसी पोर्टल की मदद ले सकता है।

ऐसी ही अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए हमसे जुडें रहें।

Leave a Comment