आज जहां एक तरफ देश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है वही समाज के कुछ वर्ग कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पिछडे हुए है। एसी ही समस्या का सामना समाज में बहुत सी ऐसी कन्याएं है जो गरीबी के कारण अपनी पढाई करने में अक्षम है। ऐसे ही समस्या का सामना वे बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है उन्हें भी करना पडता हैा इसी दिशा में एक पहल राजस्थान सरकार द्वारा आपकी बेटी योजना को लागू करके किया गया है। योजना के अंतर्गत ऐसी स्कूल में पढने वाली कन्याओं के लिए 2100 रूपये (कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को ) तथा 2500 रूपये (कक्षा 9 से 12 की) को प्रतिवर्ष धनराशि प्रदान की जाती है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए लेख को पढें।
राजस्थान आपकी बेटी योजना
राजस्थान आपकी बेटी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत शुरु की गई एक य़ोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहायता द्वारा बालिका शिक्षा को बढावा देना है। पहले इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को 1100 रूपयें तथा कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को 1500 रूपये की धनराशि दी जाती थी। अब जिसे बढाकर 2100 रूपये तथा 2500 रूपये कर दिया गया है। पात्र उम्मीदवार इसके लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
योजना का नाम | राजस्थान आपकी बेटी योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की कन्याओं को |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को 2100 रूपये तथा 9 से 12 की बालिकाओं को 2500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना |
मुख्य लाभ | बालिका शिक्षा को बढावा देना। |
प्रोत्साहन धनराशि | 2100 रूपये तथा 2500 रूपये प्रतिवर्ष |
योजना श्रेणी | राजस्थान सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | rajsanskrit.nic.in |
राजस्थान आपकी बेटी योजना –
- आवेदक कन्या राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की कन्याओं को।
- केवल कक्षा 1 से 12 की बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- ऐसी बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा।
राजस्थान आपकी बेटी योजना के लिए आवेदन –
- इस वेबसाइट पर rajsanskrit.nic.in जायें।
- इस लिंक http://rajsanskrit.nic.in/download.html के द्वारा फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरकर इसे संबंधित कार्यालय में सबमिट करें।