×
Advertisement

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

Advertisement

हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए है एक नयी योजना के साथ जिसका नाम है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये योजना लडकियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उनकी शादी के समय प्रदान करती है। कोई भी लडकी जिसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और वे अपनी बेटी का विवाह कर पाने में अक्षम है या कोई महिला जो तलाकशुदा है या विधवा है और वो दूसरी शादी करना चाहती है परंतु आर्थिक सहयोग न मिल पाने से वो दूसरों पर आश्रित है ऐसे जरूरतमंद लोगो की मदद को लिए सरकार ने ये कन्या विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से सरकार अब 55,000 रूपये की राशि प्रदान करेगी। योजना के लिए ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातों की जानकारी नीचे के लेख में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए इसे भी अवश्य पढें।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करने वाले/ जरूरतमंद परिवार की बेटियों /तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को जो पुनर्विवाह करना चाहती है उन्हें आर्थिक रूप से मदद करती है। साथ ही सामूहिक रूप से विवाह में भाग लेने वाली कन्याओं को भी इसका लाभ प्रदान किया जायेगा। योजना का शुभारंभ 21 अप्रैल 2022 से फिर से किया गया है। अब योजना के तहत सरकार 55,000 रूपयें का वित्तीय लाभ आवेदक महिला व कन्या को प्रदान करेगी।

Advertisement
योजना का नाम

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी मध्य प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली परिवार की बेटियां
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ आर्थिक सहयोग मिलने से लडकियां शादी कर अपना नया जीवन शुरू कर सकेगी।
प्रोत्साहन धनराशि 55,000 रुपए
योजना श्रेणी मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in

पात्रता शर्ते –

  • आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष व उससे ऊपर होनी चाहिए।
  • कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो |
  • महिला समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
  • महिला मध्य प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • वे महिलाएं जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम नही है वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन –

  1. आवेदक किसी भी तरीके से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन के लिए इस official website mpvivahportal.nic.in पर जा सकता है।
  2. ऑफलाइन के लिए फॉर्म डाउनलोड कर इसे भरकर अपने सभी दस्तावेज़ों को साथ में लगाकर नज़दीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा |
Advertisement

Leave a Comment