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केरल विधवा पेंशन योजना

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अन्य राज्यों की तरह  केरल राज्य में भी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केरल विधवा पेंशन योजना शुरू की हुई है। इसके अंतर्गत वे महिलाएं जिनके पति 7 साल से अधिक समय से लापता है या 50 वर्ष से अधिक उम्र की  वे महिलाएं जो 7 से अधिक वर्षों से निर्जन हैं  या वो विधवा महिलाएं जिन्होनें दोबारा शादी नहीं की है उन्हें 1400 रूपयें प्रति मास के अनुसार पेंशन प्रदान की जायेगी। योजना का लाभ सिर्फ केरल राज्य की  महिलाओं को ही मिलेगा। पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा फॉर्म भरकर इसका लाभ ले सकते है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम केरल विधवा पेंशन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप सभी को प्रदान करेगें। इस योजना का आवेदन करने के लिए आप आर्टिकल को लास्ट तक जरुर पढ़े ताकि आपको आवेदन करने में कोई समस्या ना आये।

केरल विधवा पेंशन योजना

केरल विधवा पेंशन योजना  केरल सरकार द्वारा राज्य की विधवा, तलाकशुदा तथा बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी । योजना के तहत उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करनें के लिए पेंशन के रूप में 1400 रूपयें प्रति मास प्रदान किये जाते है। योजना की शर्ते व पात्रता जानने के लिए नीचे तक पूरा लेख अवश्य पढें।

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योजना का नाम केरल विधवा पेंशन योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई केरल सरकार द्वारा
लाभार्थी केरल राज्य की पंजीकृत महिलाएं
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ विधवा, तलाकशुदा तथा बेसहारा महिलाओं को उनकी आधारभूत जरूरतों की पूर्ति करनें में एक आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
प्रोत्साहन धनराशि 1400 रूपयें प्रति मास
योजना श्रेणी केरल  सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट lsgkerala.gov.in/en/welfarepension/wp

केरल विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता –

  • महिला केरल राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रूपयें से अधिक नही होनी चाहिए।
  • आवेदक केंद्र सरकार / अन्य राज्य सरकारों से वेतन / पेंशन / पारिवारिक पेंशन या किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • विधवा, तलाकशुदा तथा बेसहारा महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।

केरल विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन – 

  1. सबसे पहले  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाइयें और Pension Online वाले आप्शन पर जाइयें।
  2. Download वाले आप्शन  पर जाकर English या Malyalam में फार्म डाउनलोड करें तथा इसे भरकर संबंधित ग्राम पंचायत / नगर पालिका / निगम सचिव के पास जमा करवायें।
  3. एक महीने के भीतर जांच पूरी होने के बाद पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।

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