हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (HPSY) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई एक बहुत लाभकारी योजना है। इसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको ईलाज के लिए हर महीने ₹3000 की धनराशि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदान करती है। आए दिन कोई न कोई समस्या कभी शारीरिक स्तर पर, कभी सामाजिक स्तर पर, कभी मानसिक तो कभी आर्थिक स्तर पर सामने खडी रहती है। बढती बीमारियां तो कभी बढती मँहगाई आम आदमी के लिए समस्या बनती जा रही है। ऐसे में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाना एक आम आदमी को बहुत मँहगा पडता है। कई बार तो ऐसे भी लोग होते है , जिनके पास बीमारियों का इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है। सरकार द्वारा चलाई गई ये योजनाएं उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। योजना की शर्ते ,पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया को जानने के लिए नीचे दिए गए लेख को जरूर पढें।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (HPSY)
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 11 सितंबर 2020 को गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (HPSY) योजना शुरू की गई है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को फ्री इलाज और 3000 रूपयें प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जरूरतमंद तथा पात्र आवेदक ऑफलाइन माध्यम द्वारा आवेदन कर सकते है। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी स्वास्थ्य विभाग के कार्यलय में संपर्क कर सकते है।
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश सहारा योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी |
योजना कब आरम्भ की गई | 11 सितंबर 2020 |
मुख्य उद्देश्य | गरीब मरीजों को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को ईलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलना |
प्रोत्साहन धनराशि | 3000 रूपयें प्रति माह |
योजना श्रेणी | हिमाचल प्रदेश सरकार योजनाएं |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (HPSY) की शर्ते –
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (HPSY) के लिए आवेदन प्रक्रिया –
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप डायरेक्ट इस लिंक हिमाचल प्रदेश सहारा योजना फॉर्म का प्रयोग कर सकते है। इस फॉर्म का प्रिंटआऊट निकलवा लें।
- फॉर्म में लिखे सारे निर्देशो को ध्यान से पढें।
- फॉर्म भरें, सारे दस्तावेज साथ में लगाए और अपने नजदीकी स्वास्थ्य विभाग के कार्यलय में जाकर भरा हुआ फॉर्म जमा करवाए।
- फॉर्म की जाँच के बाद ही योजना का लाभ मिलना शुरू होगा।