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हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम

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समय के साथ महिलाओं का स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी एक विशेष पहचान भी बना रही है। सरकार भी समय – 2 पर महिलाओं को सहयोग देने तथा उन्हें आगे बढाने के प्रयास करती रहती है। फिर भी कई कारणों से या कहे कि समाज की दोहरी मानसिकता के कारण आज भी महिलाएं शिक्षित व सशक्त होने के बावजूद भी दूसरों पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पर देखा जायें तो पति की मृत्यु होने के बाद हमारे देश की विधवा महिलाओं को सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने  हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम की शुरूआत की थी। जिसके अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता दी जायेगी। योजना संबंधित अन्य जानकारी के लिए पूरा आर्टिकल अंत तक जरूर पढे।

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हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम

सभी राज्यों की सरकार की तरह हरियाणा सरकार द्वारा भी राज्य की विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता देने हेतु विधवा पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। योजना के माध्यम से हर माह सरकार द्वारा विधवा महिलाओ को 2500 रूपयें की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। ये राशि उन्हें उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है।  इससे वे आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगी और दूसरों पर उनकी निर्भरता कम होगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी  महिलाओ के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। बैंक अकाउंट के माध्यम से लाभ लेने हेतु आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है तथा  बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है।

योजना का नाम हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ महिलाएं आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगी
प्रोत्साहन धनराशि 2500 रूपयें
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in

हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम के लिए पात्रता शर्ते – 

  • हरियाणा राज्य की केवल विधवा महिलाएं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
  • पति की मृत्यु के बाद महिला ने पुनर्विवाह न किया हो।
  • विधवा महिला की वार्षिक आय  2 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
  • वे महिलाएं जो बिना पति, माता-पिता और पुत्र के निराश्रित है, वह ही योजना हेतु आवेदन कर सकती है।
  • विधवा महिला को किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम के लिए आवेदन – 

  1. सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर आपको Social Security Pension Scheme के option पर pensions to Widow and destitute women का विकल्प दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। योजना की पूरी जानकारी अवश्य पढें।
  3. इसके बाद  Forms वाले विकल्प पर क्लिक कीजिए और फॉर्म डाउनलोड कीजिए।
  4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी को भरना होगा ।
  5. सभी जानकारी भरने के बाद हरियाणा के अपने संबंधित District / Taluka में Social Welfare Officer के पास जमा करवाएं।

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