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हरियाणा श्रमिक कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))

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असंगठित (unorganized) क्षेत्र में काम कर रहे है श्रमिको को मदद करने तथा उनके कल्याण अर्थ कार्य करने के लिए श्रमिक विभाग हरियाणा द्वारा Building and other construction worker welfare board की स्थापना की गई है। ये बोर्ड समय-2 पर श्रमिको व गरीब मजदूरों की सहायता के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से कार्य करता है। हरियाणा श्रमिक कन्यादान योजना भी इन्ही योजनाओं में से एक है जिसके अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की बेटी की शादी पर 51,000 रूपयें की धनराशि कन्यादान के रूप में दी जाती है। हरियाणा के रजिस्टर्ड श्रमिक ही इस योजना का लाभ ले सकते है। स्कीम  की विस्तारपूर्वक जानकारी तथा हरियाणा श्रमिक कन्यादान योजना की शर्ते, लाभ, आवेदन प्रक्रिया के लिए नीचे दिए गए लेख को ध्यानपूर्वक पढें।

हरियाणा श्रमिक कन्यादान योजना

Labour Department Haryana, श्रमिकों के हित में कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहा है। हरियाणा श्रमिक कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)) पंजीकृत श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए कुल 1,01,000/- रूपये (जिसमें 51,000 रूपयें (कन्यादान के रूप में ) साथ में 50,000 रूपयें की धनराशि वित्तीय  सहायता के रूप में ) दिये जाते है। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन फार्म अलग से भरना पडता है। आवेदक हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते है। 

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योजना का नाम हरियाणा श्रमिक कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य की पंजीकृत श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य पंजीकृत कामगार की सुपुत्री की शादी के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह राशि केवल तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
मुख्य लाभ श्रमिक की बेटी की शादी पर 51,000 रूपयें की धनराशि दी जाती है 
प्रोत्साहन धनराशि 1,01,000/- रूपये ( 51,000 रूपयें (कन्यादान के रूप में ) साथ में 50,000 रूपयें की धनराशि वित्तीय  सहायता के रूप में प्रदान की जाती है)
योजना श्रेणी हरियाणा  सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in

 

 हरियाणा श्रमिक कन्यादान योजना की शर्ते और जरूरी योग्यताएं :

  1. आवेदक कम से कम एक वर्ष के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  2. पंजीकृत आवेदक को बेटी की शादी होने के बाद एक वर्ष के अन्दर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 
  3. सभी श्रमिक (महिला तथा पुरूष दोनो) ही योजना के पंजीकरण के लिए पात्र उम्मीदवार है।
  4. इस योजना का लाभ आवेदक को तीन बार अर्थात केवल तीन लड़कियों की शादी तक मिलेगा।
  5. विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
  6. योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक (जिसकी बेटी की शादी है) की मृत्यु के बाद भी मिलेगा।

 हरियाणा श्रमिक कन्यादान योजना-

  • अधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर विजीट करें.
  • E-Services वाले आप्शन पर जायें और BOCWW Board पर क्लिक करें ।
  • ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरें तथा यहां दिए गए लिंक से घोषणा पत्र डाउनलोड करें
  • घोषणा पत्र तथा काम पर्ची के लिए इन लिंक  Download घोषणा पत्र  and Download Work Slip को फॉलो करें।
  • इसे भरकर श्रम विभाग, हरियाणा में जमा करके आवेदक इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • रेजिस्ट्रेशन के लिए सभी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें।
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