Skip to content
Advertisement

Rs.1500/- Per Month- Apply Now

हरियाणा श्रमिक विभाग द्वारा मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण सहायता योजना (नियम 53)

  • by
Advertisement

हरियाणा श्रमिक विभाग सदैव ही श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए कार्यरत रहा है। अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार मजदूर व श्रमिकों को मदद प्रदान करती है।  कन्यादान योजना, शिक्षा के लिए तथा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि, प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए व कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ,  औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता व सिलाई मशीन योजना,  मुफ्त भ्रमण सुविधा,अपंगता सहायता व पेंशन योजना, मृत्यु सहायता जैसी अनेक योजनाएं/ सुविधाएं सरकार ने समय-2 पर श्रमिक वर्ग को प्रदान की है। ऐसी ही एक योजना है मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण सहायता योजना (नियम 53)। आज के आर्टिकल के माध्यम से हम इसी योजना से आपका परिचय करवायेंगे। योजना के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जैसी सभी जानकारी इस लेख में दी गई है।

Advertisement

हरियाणा श्रमिक विभाग द्वारा मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण सहायता योजना (नियम 53)

हरियाणा श्रमिक विभाग के भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने मजदूरों को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की है। योजना के द्वारा मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण के रूप में सरकार द्वारा सहायता दी जायेगी। योजना का लाभ श्रमिक अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ले सकता है। मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण सहायता योजना (नियम 53) के तहत सरकार प्रत्येक मजदूर को 2 लाख रूपयें तक का ऋण प्रदान करेगी।

योजना का नाम श्रमिकों को मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण सहायता योजना (नियम 53)
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के पंजीकृत श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य मजदूरों को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ श्रमिक अपना खुद का घर बना सकेंगे, वे आत्मनिर्भर व सश्क्त बनेंगे।
प्रोत्साहन धनराशि 2 लाख रूपयें तक का ऋण
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in

योजना की शर्ते –

योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को सबसे पहले हरियाणा श्रमिक विभाग के BOCWWB के अंतर्गत अपना रेजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आवेदक की सदस्यता वर्ष कम से कम 5 साल होनी चाहिए। हर एक पंजीकृत श्रमिक योजना का लाभ उठा सकता है। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के बाद योजना का लाभ नहीं लिया जा सकेगा। आवेदक की अधिकतम उम्र 52 वर्ष होनी चाहिए।

Advertisement
जरूरी दस्तावेज –

आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, हरियाणा के निवासी होने का प्रमाण पत्र, बैंक खाता, वैध मोबाईल नंबर व श्रमिक विभाग के अंतर्गत पंजीकरण कार्ड होना अनिवार्य है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया – 

योजना की आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है इसके लिए पंजीकृत श्रमिक को हरियाणा श्रमिक विभाग की अधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। आवेदक का परिवार पहचान पत्र बना होना अनिवार्य है इसके बिना वो आवेदन नहीं कर सकता। आवेदन फार्म भरने के बाद verification के बाद ही आवेदक को योजना का लाभ मिल सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *