एक देश के विकास और निर्माण में हर एक नागरिक का योगदान महत्व रखता है इसलिए हर नागरिक का हर तरह से विकास भी बहुत जरूरी है। समाज के हर वर्ग को सरकार द्वारा हर संभव सहयोग मिल सके ये सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारे अपने -2 स्तर पर कार्यरत है। श्रमिक वर्ग जो खासकर कारखाने या कंस्ट्रक्शन के कार्य में बहुत सहयोगी रहता है उनके कल्याण और उत्थान के लिए भी समय-2 पर अनेक योजनाएं चलाई जाती है ताकि समाज के अन्य वर्गों की तरह वो भी अपने को सशक्त व आत्मनिर्भर अनुभव करें। हाल ही में छत्तीसगढ सरकार द्वारा राज्य के निर्माण कार्य करने वाले श्रमिको के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना शुरू की गई है। जिसका लक्ष्य उन्हें समय पडने पर या किसी दुर्घटना का शिकार होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस लेख के द्वारा हम योजना संबंधित कुछ जानकारियां साँझा करने जा रहे है। योजना बारे जानने के लिए अंत तक हमसे जुडें रहे।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की शुरूआत छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारासाल 2020 में की गई थी। योजना के अंतर्गत राज्य के निर्माण कार्य करने वाले श्रमिको को कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा। वो श्रमिक जिनकी काम के दौरान मृत्यु हो जाती है उनके परिवार वालों को 1 लाख रूपये और जो श्रमिक कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं उन्हें 50 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वो श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है केवल उन्हें ही लाभ प्रदान किया जायेगा।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | छत्तीसगढ सरकार द्वारा |
लाभार्थी | छत्तीसगढ राज्य के निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | वो श्रमिक जिनकी कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार वालों को 1 लाख रूपये, और जो श्रमिक कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं उन्हें 50 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
मुख्य लाभ | योजना के तहत पीडित के परिवार वालों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी और वे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। |
प्रोत्साहन धनराशि | 50 हजार से लेकर 1 लाख रूपयें तक |
योजना श्रेणी | छत्तीसगढ सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | cglabour.nic.in |
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –
आवेदक आवेदन के लिए इस लिंक cglabour.nic.in/BOCW/SchemeReports.aspx का प्रयोग कर सकते है।