वे सभी नागरिक जो अपने कुल संपत्ति का दस्तावेजी सबूत चाहते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हैसियत एवं विरासत प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। वे हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर इसे 30 दिन के भीतर पा सकते है। पहले जहां हैसियत प्रमाण पत्र के लिए राजस्व विभाग या किसी अन्य विभाग में चक्कर लगाने पडते थे अब इसकी जरूरत नहीं पडेगी। आवेदक अपने ही स्थान से आवेदन प्रस्तुत कर इसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रमाण पत्र में आवेदक की कुल संपत्ति की जानकारी दी होगी। इसका उपयोग वे सरकार द्वारा पास किए जाने वाले टेंडर्स पाने तथा अन्य काम के लिए कर सकते है।
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र
हैसियत प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक की सारी संपत्ति की जानकारी रखने वाला दस्तावेज होता है इसके द्वारा सरकारी विभाग उस नागरिक की संपत्ति की जानकारी लेते और उसे प्रमाण पत्र देते है। इस प्रमाण पत्र की कुछ जगह सरकारी कामों में जरूरत होती है। सरकारी ठेका, किसी तरह का कोई सरकारी टेंडर का काम करने से पहले सरकार हैसियत प्रमाण पत्र मांगती है , जिसे देखने के बाद ही वह व्यक्ति उस टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है। बड़ी-2 बिल्डिंग बनाने वाले, सड़क निर्माण वाले ठेकेदार और भी अन्य काम होते है जहाँ सरकार इन दस्तावेजों की मांग करती है।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | आवेदक की सारी संपत्ति की जानकारी का एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए आसानी से उपलब्ध करवाना |
मुख्य लाभ | राजस्व विभाग या किसी अन्य विभाग में चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी और 30 दिन के भीतर ही प्रमाण पत्र मिल जायेगा। ऑनलाइन माध्यम द्वारा आसानी से अपने स्थान से ही आवेदन किया जा सकेगा। |
क्या योजना के तहत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शुल्क भी लिया जायेगा | हाँ, इसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। |
योजना श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट |
edistrict.up.gov.in |
हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन –
- आवेदक इस वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण Citizen Registration के तहत करवा सकता है।
- आवेदक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति का ब्यौरा, उनके कागजात आदि प्रस्तुत करने होंगे।
- आवेदन के समय 100 रूपए और उपयोगकर्ता शुल्क, इसके अलावा जनसेवा केंद्र के द्वारा आवेदन करने पर आवेदक को 120 रूपये अदा करने होंगें। इन दोनों के अलावा अगर आवेदक उत्तर प्रदेश के सिटीजन पोर्टल के द्वारा आवेदन करता है तो उसे सिर्फ 110 रूपयें अदा करने होंगें।