दलित आदिवासी लोग ज्यादातर समाज से कटे हुए रहे है, शुरू से ही समाज इन्हें हीन भावना से देखता आया है। खासकर अगर हम बात करें राजस्थान राज्य की यहां पर आज भी आदिवासी समाज बहुत पिछडा हुआ है। समाज के इस वर्ग को आगे बढाने, उन्हे भी देश दुनिया से जोडने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नयी पहल शुरू की है जिसे नाम दिया गया है डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। योजना का मुख्य उद्देश्य इन वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है, राज्य की उन्नति में इनको भी भागीदार बनाना है। सरकार ने अपने इस लक्ष्य के पूरा करने के लिए योजना के माध्यम से वंचित वर्गों के युवाओं को खुद उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का सोचा है। योजना बारे विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को जमीन आवंटन की देय राशि की किस्तों पर ब्याज में पूरी तरह से छूट और जमीन रूपांतरण शुल्क में 75% रियायत, जमीन खरीद, lease व ऋण दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी मे 100% छूट आदि की सुविधााएं भी प्रदान करेगी। वंचित वर्गों के युवाओं को अपना खुद का बिजनेस स्थापित करने के लिए सक्षम बनाने में इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इन ट्रेनिंग सेंटर का संचालन दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) और भारतीय परिसंघ के सहयोग से किया जायेगा। योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% (अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति यूनिट) की भागीदारी होगी। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में दलित और आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित होने वाली जमीन की निर्धारित सीमा 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर की जाएगी।।
योजना का नाम | डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई |
राजस्थान सरकार द्वारा
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लाभार्थी |
राजस्थान राज्य के दलित एवं आदिवासी लोग |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | not declared yet |
मुख्य उद्देश्य | दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना |
मुख्य लाभ | रोजगार के अवसर बढेंगे और बेरोजगारी दर में गिरावट आयेगी, आदिवासी और दलित परिवार के युवा आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे |
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं | भूमि आवंटन की देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट, भू-रूपान्तरण शुल्क में रियायत, जमीन खरीद लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट आदि |
योजना श्रेणी |
राजस्थान सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी उपलब्ध नहीं |
पात्रता –
- राजस्थान के सभी दलित एवं आदिवासी वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याधिक अनुसूचित जनजाति और आर्थिक वर्ग से कमजोर परिवार जो राज्य के मूल निवासी है वो आवेदन करने के पात्र हैं।