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हरियाणा श्रमिक विभाग की औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान योजना

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श्रमिक विभाग हरियाणा श्रमिको के हित में कार्य करने के लिए जाना जाता है। इसी दिशा में एक पहल  औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55) योजना भी है। जिसके माध्यम से भवन तथा अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वे जरूरी औजार खरीदकर अपना काम कर सकते है और रोजगार पाकर अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण कर पाते है। योजना की शर्ते, लाभ तथा आवेदन संबंधित अन्य  जानकारी के लिए अंत तक पूरा लेखअवश्य पढें।

औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)

औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55) के तहत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य के पंजीकृत मजदूर व श्रमिक इसका लाभ ले सकते है। योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है। श्रमिक को योजना का लाभ पांच वर्ष में एक बार एवं पूरे कार्यकाल में अधिकतम पांच बार मिलेगा।

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योजना का नाम औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के पंजीकृत मजदूर व श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए धन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपना कार्य ठीक तरह से कर पाते तथा उचित रोजगार मिलने से आत्मनिर्भर व सशक्त बनते है।
प्रोत्साहन धनराशि 8000/- रूपये
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in.

योजना की शर्ते:

  • आवेदक कम से कम एक वर्ष के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  • कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित औजारो की सूचि बताते हुए वचन।
  • यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।

योजना के लिए जरूरी योग्यताएं –

  1. सदस्यता वर्ष – 1 वर्ष
  2. आवेदन की सीमा – 1 वर्ष
  3. योजना किसके लिए – सभी श्रमिकों के लिए (महिला तथा पुरूष दोनों के लिए)
  4. मृत्यु के बाद जारी – नहीं
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया :
  1.  श्रम विभाग, हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर विजीट करें.
  2. E-Services वाले आप्शन पर जायें और BOCWW (Building And Other Construction Workers Welfare board Registration) पर क्लिक करें ।
  3. ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरें, रेजिस्ट्रेशन के समय Family Id माँगी जायेगी।
  4. दिए गए लिंक से घोषणा पत्र डाउनलोड करें Download घोषणा पत्र.
  5. इसे भरकर श्रम विभाग, हरियाणा में जमा करके आवेदक इस योजना का लाभ ले सकता है।
महत्वपूर्ण सूचना : रेजिस्ट्रेशन के लिए जरुरत पडने वाले सभी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर जाकर पूरी नोटिफिकेशन पढें।
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