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सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना

छात्रवृत्ति योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उनकी पढाई पूरी करने में बहुत मदद करती है। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर हर वर्ग के छात्रों के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जाती है।भारतीय समाज में महिला वर्ग आज भी आर्थिक रूप से अपने परिवार पर आश्रित होती है। कई बार पैसे की व्यवस्था न होने की पोजीशन में वे अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती। ऐसी ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना झारखण्ड सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत बालिकाओं को 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढाई पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए अंत तक पूरा लेख अवश्य पढें।

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सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना

योजना  की शुरूआत 2019 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी द्वारा की गई थी। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं एवं 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लाभार्थी लड़कियों को 2500 रुपए और 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली को ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद लाभार्थी को ₹20000 का अनुदान भी दिया जाएगा। इस राशि को बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा या शादी में इस्तेमाल कर सकती हैं। योजना का लाभ केवल झारखण्ड राज्य की लडकियों को ही मिल सकेगा। योजना का मूल उद्देश्य राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा कन्याओं को आगे बढने के अवसर प्रदान करना है।

योजना का नाम सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई झारखण्ड सरकार द्वारा
लाभार्थी झारखण्ड राज्य की छात्राएं जो 8वीं से 12वीं कक्षा में पढती है।
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढाई पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ अनेक कुप्रथाओं पर रोक लग सकेगी, कन्याओं को अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिल सकेगा।
प्रोत्साहन धनराशि ₹40000 रु
योजना श्रेणी झारखण्ड  सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट

jharkhand.gov.in

सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को लिए आवेदन –

  • आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम द्वारा होगी।
  • आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आंगनबाड़ी संचालिका से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
  • लाभार्थी अपने स्कूल, प्रखंड, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकती हैं। राज्य के जिलों के उपायुक्त को इस योजना का लाभ पात्र बालिकाओं को देने के आदेश भी दे दिए गए हैं।

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