Skip to content
Advertisement

राजस्थान लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

  • by

आजादी के बाद 1960 के दशक में लगातार बढती खाद्य पदार्थो की कमी  को दूर करने के उपाय के रूप मे देश में हरित क्रांति का जन्म हुआ जिसके द्वारा आज देश में न केवल अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध है बल्कि सरकार द्वारा आज अन्य देशो को ये निर्यात भी किया जाता है। उस समय किसानों की मेहनत व अथक प्रयास से देश हर नागरिक के लिए खाद्यान आपूर्ति के लक्ष्य को पा सका था। आज भी किसान अन्नदाता के रूप में सारे देश का पालन-पोषण कर रहा है। परंतु समय के फेर के साथ आज किसान को कई बार मौसम की मार के साथ-2 आर्थिक तंगी का भी सामना करना पडता है जिससे कि पूरा जीवन मेहनत करने के बाद भी बुढापें में वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है। इसी बात के समाधान के रूप में  सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। योजना बारे अधिक जानकारी के लिए अंत तक हमसे जुडे रहे।

राजस्थान लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना राज्य के वृद्ध किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 750 रुपये से 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान करती है। महिला किसान जिसकी न्यूनतम आयु 55 वर्ष है और पुरुष किसान जिसकी न्यूनतम आयु 58 वर्ष है वो इस योजना के लिए पात्र है। साथ ही 75 वर्ष से कम उम्र के किसानों को 750 रूपये और 75 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 1000 रूपयें प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे। केवल राजस्थान के कृषक ही इस योजना का लाभ उठा सकते है।

Advertisement
योजना का नाम राजस्थान लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई  राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी राजस्थान राज्य की वृद्ध किसानों
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य वृद्ध किसानों को 750 रुपये से 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, वे बुढापें में अपने जीवन-यापन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
प्रोत्साहन धनराशि 750 रुपये से 1000 रुपये प्रति माह
योजना श्रेणी राजस्थान सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –

  1. किसान पेंशन योजना  के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
  2. फिर इसे राजस्थान में जिला / तालुका में समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक विवरण के साथ जमा करना होगा। सभी स्वीकृत आवेदकों को ही पेंशन राशि मिल सकेगी।
  3. आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट official website पर जाएं।
  4. Pension schemes वाले आप्शन पर क्लिक करें। सारी online process की जानकारी इसमें प्रदान की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *