जिसके माध्यम से भवन तथा अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाती है
जिससे वे जरूरी औजार खरीदकर अपना काम कर सकते है और रोजगार पाकर अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण कर पाते है।
औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55) के तहत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
– यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।