हम बात करेंगे हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विभाग द्वारा चलाई गई
महिला समृद्धि योजना
के बारे में।
अनुसूचित जाति की महिलाओं को लोन के रूप में
60,000 रूपयें तक की
आर्थिक सहायता 5% की वार्षिक दर पर प्रदान की जाती है ।
आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में हो।
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत BPL उम्मीदवारों को
10,000 रूपयें
शुरूआत में दिए जायेंगे।
पारिवारिक की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम हो।
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