मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों तथा पशुपालकों को पशु की अचानक मृत्यु होने पर उससे होने वाले नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इसके तहत भेड़, बकरी, गाय, भैंस, आदि की श्रेणी में 10 जानवरों को एक इकाई के रूप में गिना जायेगा, इसलिए पशु मालिक एक बार में 50 जानवरों का बीमा कर सकते हैं।
पशुधन की हानि होने पर गरीबी रेखा से ऊपर वाले पशुपालकों को 50 % तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले पशुपालकों को, एससी तथा एसटी कैटेैगरी वालो को 70 % का अनुदान मिलेगा।
बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक साल के लिए 3 फीसदी और तीन साल के लिए 7.5 फीसदी होगी।