जिसके अंतर्गत राज्य के भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिक व मजदूर लाभार्थी होते है।
वे मजदूर जो कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना का शिकार होने को कारण अपंग हो जाते है उन्हे इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
कम से कम 1.5 लाख व अधिकतम 3 लाख तक की एक मुफ्त वित्तीय सहायता ऐसे श्रमिकों को प्रदान की जाती है।
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया-ऑनलाइन माध्यम द्वारा
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