योजना के मुताबिक लाभार्थी की शादी अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए और दंपति की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

असम अंतरजातीय विवाह योजना Inter caste marriage को बढावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

योजना का लाभ लेने के लिए एक शर्त यह है कि पति या पत्नी में से किसी भी एक को अनुसूचित जाति और दूसरे को सामान्य जाति का होना अनिवार्य है।

इसमें अपना व्यापार शुरू करने तथा बढाने के लिए विवाहित जोडें को 10000 रूपयें से लेकर 10 लाख रूपयें तक की सहायता प्रदान की जाती है।