उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना राज्य की गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं की शादी कराने में सहयोग देती है। योजना के अंतर्गत सरकार लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 51,000 रूपयें प्रदान करती है।एक परिवार से केवल 2 लडकियों की शादी के लिए ये सहायता मिलेगी। योजना के लिए कुछ पात्रता शर्ते है जिनकी विस्तृत जानकारी नीचे दिए लेख में दी गई है। अक्सर करके लोग लडकी के जन्म पर खुश नहीं होते जिसके उनके अपने कई निजी कारण व समस्याएं है परंतु लोगो की नकारात्मक सोच को बदलना अर्थात चेंज करने के लक्ष्य से सरकार ने इस योजना के रूप में एक पहल की है। पैसे का कमी के कारण लडकी की शादी में आने वाली रूकावट व कन्या को उचित परवरिश न दे पाना भी इस सोच का एक मुख्य कारण है। योजना के तहत मिलने वाली मदद उनकी इस सोच में शायद कुछ बदलाव ला सके तथा वे बेटियों को बोझ न मान उन्हें भी उतना ही मान-सम्मान दे।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी की अगुवाई में शुरू की गई एक सराहनीय योजना है। योजना का लाभ गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर प्राप्त किया जा सकता है।योजना को कन्या के विवाह के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है तथा विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्च को रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। केवल प्रथम विवाह के लिए ही कन्या इस योजना की पात्र होगी मतलब पुनर्विवाह की स्थिति में इस योजना का लाभ कन्या को नहीं दिया जायेगा।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की पंजीकृत कन्याये |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जातिजन जाति, अल्पसंख्यक ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग ,अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहयोग मिलने से |
प्रोत्साहन धनराशि | ₹51000 |
योजना श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के पात्रता –
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे के किसी भी वर्ग के परिवार की कन्या इसका लाभ ले सकती है। |
- ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की अधिकतमआय 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए |
- शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है|
योजना के लिए आवेदन-
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- New registration के लिए अपनी category को अनुसार पंजीकरण करें।
- सारी डिटेलस भरने के बाद अंत में documents अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें।