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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (बिहार सरकार द्वारा)

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आज का समय अनिश्चित्ता का समय है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। अचानक होती मृत्यु, दुर्घटनाएं व बीमारियां आज हर किसी के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। कई बार परिवार के मुखिया अर्थात जिस व्यक्ति पर पूरा परिवार निर्भर करता है उस सदस्य की अकास्मिक मृत्यु या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार बेसहारा व आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में इन परिवारों को वित्तीय रूप से सहयोग करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के द्वारा सरकार मृतक के आश्रित परिवार को 20,000 रूपयें की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लेख के माध्यम से आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुडी जानकारी जैसे पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज की भी जानकारी दी जायेगी। इसके लिए अंत तक हमारा पूरा लेख पढ़ें।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत किसी भी कारण से मरने वाले व्यक्ति पर आश्रित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्योंकि दुर्घटना किसी भी उम्र में किसी के भी साथ हो सकती है। योजना के अंतर्गत मरने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मृतक के आश्रित परिवार को 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दी जाती है। यदि आप बिहार के मूल निवासी है या आपको राज्य में निवास करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग में या फिर सब-डिविजन ऑफिस SDO से संपर्क कर सकते हैं।

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई बिहार सरकार द्वारा
लाभार्थी बिहार राज्य के  गरीबी रेखा से नीचे के नागरिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य परिवार के मुखिया की अकास्मिक मृत्यु या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ मृतक के आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता के द्वारा सहयोग देना
प्रोत्साहन धनराशि 20,000 रूपये
योजना श्रेणी बिहार सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – 

  1. ऑफलाइन माध्यम द्वारा पंजीकरण के लिए पहले SDO ऑफिस से संपर्क करना होगा तथा  FIR की फोटो कॉपी लेनी होगी और योजना का आवेदन फॉर्म भी वही से प्राप्त कर सकते है। आवेदन फॉर्म को भर दें और मृत्यु प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ संलग्न करें। इस फॉर्म को SDO के कार्यालय में जमा कर दें और वहां से रसीद ले ले। SDO Officer द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी जांच की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी परिवार को 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता दे दी जाएगी।
  2. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इस वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in का उपयोग कर सकते है। यहाँ से अपना Form भर सकते है।

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