भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिको को रोजगार के साथ-2 अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक मंडल राजस्थान द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई है। इनमें से एक योजना है श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना। किसी भी परिस्थति के कारण वश या सामान्य रूप से यदि श्रमिक किसी दुर्घटना का शिकार हो घायल हो जाता है या श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के तहत श्रमिक या उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखा पूरा लेख अवश्य देखे।
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना
श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक दुर्घटना सहायता की शुरूआत की गई है। मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता जो की 20000 से 5 लाख रूपये तक है ।योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम द्वारा आवेदन पत्र जमा कराया जा सकता है। योजना के लिए पंजीकरण की समय सीमा मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष और घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने से अधिकतम 6 माह है।
योजना का नाम | राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
योजना पात्रता के लिए उम्र सीमा | 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक |
प्रोत्साहन धनराशि | नीचे दी तालिका चेक करें। |
योजना श्रेणी | राजस्थान सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | labour.rajasthan.gov.in |
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के लिए सहायता राशि –
- सामान्य मृत्यु होने पर – 75,000 रूपये
- दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर – रूपये 5000 तक
- दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर – 20,000 रूपये तक
- दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर – एक लाख रूपये
- दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर – 3 लाख रूपये
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर – 20,000 रूपये तक
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –
- भवन और अन्य निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड, राजस्थान की आधिकारिक labour.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाइयें।
- इसके बाद डाउनलोड टैब पर क्लिक करें और “Formats of Schemes” पर क्लिक करें।
- फार्म डाउनलोड करने के बाद इसे भरें तथा स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
- सभी दस्तावेज भी साथ में लगाए। केवल आवेदन के Approval आने के बाद ही पंजीकृत श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते है।
- प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से transfer करायी जाएगी।