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राजस्थान प्रसूति सहायता योजना

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हर राज्य की तरह राजस्थान सरकार द्वारा भी श्रमिक वर्ग को सहयोग करने के उद्देश्य से प्रसूति सहायता योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती श्रमिक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को ही मिलता था परंतु अब रजिस्टर्ड श्रमिक पुरुष भी इस योजना के लिए आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते है। अगर लेबर कार्ड बना हुआ है तो महिला श्रमिक के घर बेटी के जन्म होने पर 21,000 रूपये तथा बेटे के जन्म होने पर 20,000 रूपये की प्रसूति सहायता राशि दी जाएगी। योजना भवन निर्माण तथा अन्य निमार्ण कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को सहयोग करने तथा उन्हें समाज के अन्य वर्गो के समान सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य से शुरू की गई है। योजना की अधिक जानकारी के लिए अंत तक पूरा लेख पढें।

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राजस्थान प्रसूति सहायता योजना

राजस्थान प्रसूति सहायता योजना, श्रम विभाग राजस्थान सरकार की श्रमिकों के हित में की गई एक सुंदर पहल है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को अपना लेबर कार्ड बनवाना अनिवार्य है। योजना के द्वारा सरकार बहुत लोगों को लाभान्वित कर रही है। योजना के लिए पात्रता शर्ते व मापदंड भी सरकार द्वारा तय किए हुए है। जिसकी  विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। योजना के अनुसार पंजीकृत श्रमिकों को बेटी के जन्म होने पर 21,000 रूपये तथा बेटे के जन्म होने पर 20,000 रूपये की प्रसूति सहायता प्रदान की जायेगी।

योजना का नाम राजस्थान प्रसूति सहायता योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी राजस्थान राज्य की पंजीकृत महिला
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य बेटी के जन्म होने पर 21,000 रूपये तथा बेटे के जन्म होने पर 20,000 रूपये की प्रसूति सहायता के रूप में आर्थिक सहयोग देना
मुख्य लाभ श्रमिकों को वित्तीय सहयोग के साथ समाज में सम्मान के साथ जीने व सशक्त बनने में मदद मिलेगी।
प्रोत्साहन धनराशि बेटी के जन्म होने पर 21,000 रूपये तथा बेटे के जन्म होने पर 20,000 रूपये
योजना श्रेणी राजस्थान सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट labour.rajasthan.gov.in

योजना के लिए पात्रता शर्ते –

  • प्रसव से 6 सप्ताह पहले लाभार्थी का पंजीकरण आवश्यक है।
  • सहायता राशि केवल दो प्रसव तक दी जाएगी।
  • संस्थागत प्रसव होने means अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ दिया जाएगा।
  • प्रसव के समय लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • पंजीकरण से पहले 2 संतान होने की स्थिति में सहायता नहीं दी जाएगी।
  • पंजीकरण से पहले एक सन्तान होने पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।

राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –

  1. Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की आधिकारिक labour.rajasthan.gov.inवेबसाइट पर जाना होगा।
  2. Download” टैब पर जाइए और “Formats of Schemes” पर क्लिक कीजिए।
  3.  एप्लिकेशन फॉर्म पीडीएफ़ डाउनलोड कर भरें। भरे हुए एप्लिकेशन फॉर्म को नीचे दिये हुए दस्तावेजों के साथ लगा कर स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए। Approval मिलने के बाद प्रोत्साहन की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करा दी जाएगी।

 

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