बेरोजगारी को कम करने तथा राज्य की आर्थिक स्थति में सुधार लाने के उद्देश्य से वसुंधरा राजे के कार्यकाल में वर्ष 2015 में भामाशाह रोजगार सृजन योजना को लांच किया गया था। अभी इस योजना का नाम बदलकर राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना रखा गया है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों को, विकलांगो को एवं पढ़ी लिखी महिलाओं को अपना रोजगार स्थापन करने के लिए लोन दिलाया जाता है। इसके तहत प्रदेश में स्व रोजगार के अवसर बढेंगे तथा राजस्थान के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिया लेख अवश्य पढें।
राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार नया व्यापार शुरू करने के लिये कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवायेगी। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। पंजीकृत नागरिकों को ट्रेडिंग और सर्विस से जुड़े व्यापार के लिए 10 लाख तक का लोन एवं Manufacturing सेक्टर यूनिट की स्थापना करने वाले व्यापार के लिए 25 लाख तक का लोन इस योजना के अंतर्गत मिलेगा ।
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य की पंजीकृत नागरिक मुख्यत: (दिव्यांग, एसटी/एससी, महिला) |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना तथा प्रदेश में स्व रोजगार के अवसर बढाना और आर्थिक स्तर में सुधार लाना। |
मुख्य लाभ | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना बेरोजगार युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए लोन दिलाने में मदद करेगी। |
लोन राशि | 10 लाख से 25 लाख और सब्सिडी दर 8 फीसदी |
योजना श्रेणी | राजस्थान सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत योग्यता/पात्रता –
- केवल राजस्थान के निवासी योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं ।
- योजना मुख्यतः बेरोजगारों के लिये है जो किसी नौकरी पर वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख या उससे कम हो ।
- योजना के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को, विकलांगो को एवं पढ़ी लिखी महिलाओं को मुख्य लाभार्थी के रूप में रखा गया हैं उन्हे इस योजना में पहले preference दी जायेगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिये आवेदन –
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा आवेदन किया जा सकता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
- Online mode – आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in/ पर विजीट करें।
- रजिस्ट्रेशन एवं लॉगिन के दो विकल्प खुलेंगे । नये आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें तथा फॉर्म भरें।
- पुराने यूजर हैं तो लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड डालकर फॉर्म भरे और आगे की प्रक्रिया पूरी करें ।
- Offline mode – आवेदक पंचायत ऑफिस में जाकर फॉर्म भर सकते है जिसके साथ सारे मुख्य दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया के बाद सभी दस्तावेज़ verification के लिये आगे भेजे जायेंगे।