अन्य राज्यों की तरह मणिपुर सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री एन बीरेन की अगुवाई में महिलाओं के लिए मणिपुर विधवा पेंशन योजना की शुरूआत की गई है। इसके अंतर्गत राज्य की पंजीकृत विधवा महिलाएं 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता पायेगी जो उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करने तथा किसी भी उनकी निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी। इस योजना से लगभग 10,000 विधवाओं को लाभ मिलेगा। योजना के कुशल संचालन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। योजना की अधिक जानकारी के लिए अंत तक हमसे जुडें रहे। योजना के लाभ, शर्ते तथा आवेदन की जानकारी के लिए पूरा लेख अवश्य पढें।
मणिपुर विधवा पेंशन योजना
मणिपुर विधवा पेंशन योजना मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 नवंबर 2021 को शुरू की थी। इस स्कीम के द्वारा विधवा लाभार्थी को प्रतिमाह 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे जिसमें राज्य की तरफ से 200 रु और केंद्र सरकार द्वारा 300 रू का योगदान दिया जाएगा आवेदन के लिए फॉर्म डाउनलोड कर संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा।
योजना का नाम | मणिपुर विधवा पेंशन योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | मणिपुर सरकार द्वारा |
लाभार्थी | मणिपुर राज्य की पंजीकृत विधवा महिलाएं |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा फॉर्म डाउनलोड भरना है। |
मुख्य उद्देश्य | राज्य की विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना। |
प्रोत्साहन धनराशि | 500 रुपये प्रति माह |
योजना श्रेणी | मणिपुर सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | socialwelfare.mn.gov.in |
मणिपुर विधवा पेंशन योजना के लिए अनिवार्य शर्ते –
- एक विधवा है या वो महिलाएं जो पति, माता-पिता और बेटे के बिना बेसहारा हो या वह परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित है ( विवाहित महिलाओं के मामले में पति या अन्य महिलाओं के मामले में माता-पिता का न होना)।
- वे महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के लिए योग्य है।
- महिला पिछले 1 वर्ष से मणिपुर की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला की या उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपयें से कम हो।
- किसी भी सरकारी व अन्य कोई भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने वाला कोई भी महिला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।
मणिपुर विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन –
- मणिपुर विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.mn.gov.in पर जाएँ।
- Application for CM Widow pension yojana वाले आप्शन पर जायें और फॉर्म डाउनलोड कर इसे भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं।साथ में सभी दस्तावेज जरूर लगाएं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें का भी प्रयोग कर सकते है।