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महाराष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन योजना

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सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय सहयोग देने के लिए चलाई गई योजना का नाम वृद्धावस्था पेंशन योजना है। योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से ऊपर के सभी बुज़ुर्ग इसका लाभ ले सकते है। वृद्धावस्था में शारीरिक क्षमता कम हो जाने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति अपना जीवन यापन करने में अक्षम होते है और कई बार आज के युग में मात-पिता परिवार से अलग अकेले भी रहते है ऐसे में उनके पास आय का अपना कोई साधन भी नहीं होता तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने ऐसे असहाय तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले बुजुर्गो को मदद  करने के लिए पेंशन योजना शुरू की है। केवल पंजीकृत नागरिक ही इसके लाभार्थी होंगे। इस योजना में आवेदन, जरुरी दस्तावेज़ों और पात्रता शर्तों आदि के बारे में जानने के लिए आप हमारे आर्टिकल को अंत तक जरूर पढें।

महाराष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन योजना

महाराष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलायी गयी है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 600 रूपए की धनराशि प्रदान की जायेगी। योजना की पात्रता, लाभ व आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है।

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योजना का नाम महाराष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई  महाराष्ट्र सरकार द्वारा
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य के पंजीकृत बुज़ुर्ग
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद वृद्धजनो को 600 रूपए की धनराशि हर माह उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
मुख्य लाभ बुजुर्ग व्यक्तियों को अपना जीवन यापन करने  के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा व किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा।
पेंशन धनराशि 600 रूपये प्रतिमाह
योजना श्रेणी  महाराष्ट्र सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट sjsa.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ –

  • अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरी करने के लिए 600 रूपए की धनराशि हर माह जरूरतमंद वृद्धजनो को मिल सकेगी। धनराशि सीधे बुज़ुर्गों के बैंक खाते में जाएगी जिससे इसका इस्तेमाल सिर्फ वो लोग ही कर पाएंगे
  • सभी बुज़ुर्ग व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकेंगे और उन बुज़ुर्गों का आत्मसम्मान भी बना रहेगा क्योंकि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा व किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा।

महाराष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता शर्ते – 

  1. आवेदनकर्ता मूल रूप से महाराष्ट्र का निवासी हो और उसकी उम्र 65 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए।
  2. आवेदनकर्ता का अपना बैंक खाता होना आवश्यक है ताकि इसमें मिलने वाली पेंशन की धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर की जा सकें।
  3. आवेदक की वार्षिक आय 50000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. बीपीएल कार्ड धारक भी इस योजना के लिए पात्र है।

महाराष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन – 

  • कलेक्टर कार्यालय या फिर तहसीलदार संजय गाँधी योजना कार्यालय में जाकर वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के लिए आवेदन पत्र ले सकते है।
  • फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद आपको सभी जरुरी दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा और इसके बाद आपको फॉर्म वहीँ जमा कर देना है।
  • जांच के बाद पात्र आवेदक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकते है।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए इस वेबसाईट sjsa.maharashtra.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते है।
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