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मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

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जात-पात के भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरे देशभर में Inter-caste marriage को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकारे अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाएं भी चला रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार सरकार दंपत्ति में से एक के ऊंची जाति में से होने पर व एक के अनुसूचित जाति से होने पर उन्हें 5 लाख रूपये देगी। योजना के लिए नवदंपत्ति को शादी के 1 वर्ष के अंदर ही पंजीकरण करवाना होगा। योजना के अंतर्गत सरकार 2.5 लाख रूपये की राशि तो दंपत्ति के Joint Account में 8 साल के लिए FD के रूप में जमा करवायेगी। बाकी की राशि नकद दी जायेगी जिसे वो जीवन के घरेलू उपयोग आदि सामान खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। योजना बारे हम ओर भी चर्चा करेंगे इसलिए आगे भी हमारे साथ बने रहे।

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मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राज्य के नौजवानों को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से शुरू की गई थी। यदि कोई लड़का या लड़की किसी छोटी जनजाति परिवार में अपनी शादी करता है तो राज्य सरकार उसके लिए 5 लाख की राशि देगी। नगद राशि देकर इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहित कर जात-पात को खत्म करना योजना का एकमात्र मुख्य उद्देश्य है।

योजना का नाम मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी मध्य प्रदेश राज्य  के इंटर कास्ट मैरिज करने वाली नवविवाहित दंपति
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य महिला आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ दंपत्ति को 2.5 लाख रूपय वित्तीय सहायता मिलने से अपना खर्चा उठा सकेंगे और अपना जीवन आगे बढा सकेंगे, अंतर जाति विवाह करने पर जाति का भेदभाव खत्म होगा।
प्रोत्साहन धनराशि 5 लाख रूपये
योजना श्रेणी मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट scdevelopmentmp.nic.in

योजना की पात्रता शर्ते –

  1. अंतर जाति विवाह का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत नवविवाहित दंपति को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित दंपति को 1 साल के अंदर ही आवेदन करना होगा।
  2. नवविवाहित दंपति में से कोई एक स्वर्ण जाति से संबंध रखता है दूसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूह से संबंध रखता हो।
  3. उम्मीदवार के पास उम्र जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया –

  1. आवेदन के लिए इस वेबसाइट scdevelopmentmp.nic.in पर जाकर Inter caste marriage वाले आप्शन पर क्लिक करें।
  2. फॉर्म खुल जायेगा, इसमें पूछी गई सारी जानकारी भरे, सारे डाक्यूमेंटस अपलोड कर फॉर्म सबमिट कर दें।

 

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