वर्तमान समय की माँग को देखते हुए आज हर एक राज्य की सरकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए समय-2 पर अनेक योजनाएं चलाती रहती है। इसी दिशा में एक सुंदर पहल की गई है केरल सरकार के द्वारा। सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार ने अक्षम या शारीरिक रूप से विकलांग मात-पिता के बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के लिए एक ऐसी ही योजना चलाई है जिसका नाम है केरल विद्याकिरणम स्कीम । इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को सरकार की ओर से शिक्षण सहायता प्रदान की जाती है।
केरल विद्याकिरणम स्कीम :
केरल विद्याकिरणम स्कीम सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चलाई गई एक छात्रवृत्ति योजना है जिसमें Disabled parents के बच्चों को उनकी शिक्षा को बिना रूकावट के पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। दोनों माता-पिता अक्षम (डिसेबल्ड) होने या दोनों में से कोई एक भी अक्षम होने पर भी बच्चे को इस योजना का लाभ मिल सकता है। छात्रवृत्ति राशि 300 रूपये से लेकर 1000 रूपयें तक प्रदान की जाती है।
योजना का नाम | केरल विद्याकिरणम स्कीम |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार द्वारा |
लाभार्थी | केरल राज्य के अक्षम मात-पिता के बच्चों को |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | केरल के अक्षम मात-पिता के बच्चों को शिक्षण सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | Disabled parents के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिल पाना |
प्रोत्साहन धनराशि | as per the class of the applicant |
योजना श्रेणी | केरल सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sjd.kerala.gov.in |
योजना की विशेषताएं –
- हर जिले से कुल 25 बच्चों को इस योजना के अंतर्गत 10 महीने के लिए एक सहयोग राशि दी जायेगी।
- स्कॉलरशिप राशि बच्चे की कक्षा के अनुसार दी जायेगी। जैसे कक्षा 1 से 5 को 300 रूपयें, कक्षा 6 से 10 को 500 रूपयें, कक्षा 11 से 12 को 750 रूपयें, और उच्च शिक्षा के लिए 1000 रुपयें।
- छात्रवृत्ति की राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- योजना का लाभ केवल विकलांग मात-पिता के बच्चों को ही दी जायेगी।
योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक केरल राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक विकलांग मात-पिता की संतान होना चाहिए।
- आवेदक बीपीएल श्रेणी से होना चाहिए।
केरल विद्याकिरणम योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले अपने सारे जरूरी दस्तावेजों को अपने पास रखें।
- इस sjd.kerala.gov.in वेबसाईट पर जाकर स्कीम का आवेदन पत्र पीडीफ फोर्म में डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर इसे भरें।
- सारे जरूरी दस्तावेजों को सत्यापित (self- attest) करें।
- इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों सहित संबंधित संस्थान के प्रमुख को भेजना होगा।
आवश्यक दस्तावेज:
- विकलांगता आईडी कार्ड की सत्यापित कॉपी
- इनकम सर्टिफिकेट
- मेडिकल बोर्ड के द्वारा विकलांगता का प्रतिशत दर्शाने वाले प्रमाण पत्र की कॉपी
- बीपीएल राशन कार्ड