बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर प्रयासरत है। ऐसा ही एक प्रयास कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार एकल / व्यक्तिगत स्तर पर अपना रोजगार करने वाले नागरिको को लोन राशि पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना। इसके तहत लाभार्थी 10 लाख रुपये तक की एक परियोजना पर 25% से 35% तक सब्सिडी (Subsidy) का लाभ उठा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आवेदन करवाना अनिवार्य है। आवेदन तथा योजना के बारे मे अन्य जानकारी के लिए नीचे लिखा लेख अवश्य पढें।
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना कर्नाटक सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्यमियों को ऋण पर सरकारी सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। राज्य सरकार अलग-अलग उद्यमियों को मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार योजना के तहत स्व-रोजगार (self-employment) के अवसर पैदा करने के लिए सरकारी ऋण प्रदान करती है। लाभार्थी कुल परियोजना लागत के केवल 5% (विशेष श्रेणी के नागरिक) और 10% (सामान्य श्रेणी के नागरिक) का योगदान करके एक नई परियोजना शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत उद्यमी कुल परियोजना लागत के 25% से 35% तक सरकारी सब्सिडी (Govt Subsidy) का लाभ उठा सकते हैं। सभी सामान्य श्रेणी (General Category) के उद्यमी 2.5 लाख रुपये तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं जबकि एससी (SC) / एसटी (ST)/ ओबीसी (OBC)/ पीएच(PH)/ महिला(Women)/ अल्पसंख्यक श्रेणी (Minor category) के उद्यमी 3.5 लाख रुपये तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है। ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | कर्नाटक सरकार द्वारा |
लाभार्थी | कर्नाटक राज्य के पंजीकृत ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमी |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक की एक परियोजना पर 25% से 35% तक सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान करना |
मुख्य लाभ | स्व-रोजगार के अवसर बढने से बेरोजगारी में कुछ कमी आयेगी, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को आगे बढने तथा अपनें व्यापार को बढाने में मदद मिलेगी। |
प्रोत्साहन धनराशि | 10 लाख रुपये तक की एक परियोजना पर 25% से 35% तक सरकारी सब्सिडी |
योजना श्रेणी | कर्नाटक सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट |
cmegp.kar.nic.in |
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के लिए आवेदन –
- ऑफलाइन आवेदन के लिए यहाँ इस लिंक Download Form से Form download करें। इसे भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट cmegp.kar.nic.in पर जाकर Form भर सकते है। फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें।